बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में बीपीआरओ की बल्ले-बल्ले, मिली ये जिम्‍मदारी

राज्‍य सरकार ने प्रखंडस्तरीय समन्वय समिति में अध्यक्ष और सचिव दोनों की जिम्मेदारी से बीपीआरओ को नवाजा। तीन स्तरों पर होनी है ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की मानीटरिंग। हर वार्ड में लगेगा 10 स्ट्रीट लाइट पंचायत स्तर पर मुखिया को 10 लाइट लगाने की होगी अतिरिक्त छूट -----

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 02:56 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 02:56 PM (IST)
बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में बीपीआरओ की बल्ले-बल्ले, मिली ये जिम्‍मदारी
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में बीपीआरओ की बढ़ी जिम्‍मेदारी। सांकेतिक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना (CM Rural Street Light Scheme) को अमलीजामा पहनाने का खाका खींच दिया है। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की इस महत्वाकांक्षी योजना की मानीटरिंग के लिए राज्यस्तरीय समन्वय समिति, जिलास्तरीय समन्वय समिति और प्रखंडस्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है। पंचायती राज विभाग ने योजना को लेकर जारी संकल्प में प्रखंडस्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष और सचिव दोनों अहम जिम्मेदारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) को देकर बल्ले-बल्ले कर दिया है।

पहले बीडीओ संभाल रहे थे जिम्‍मेदारी 

दरअसल, पंचायती राज विभाग ने संकल्प जारी करते समय इस बात ध्यान नहीं रखा कि अब प्रखंडों में बीपीआरओ को ही कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की अहम जिम्मेदारी से नवाज दिया गया है। इसी वजह से इस तरह गलती हुई है। पहले यह जिम्मेदारी प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के जिम्मे थी। हालांकि वर्तमान में करीब सौ प्रखंडों में अभी बीडीओ ही पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बता दें कि राज्यस्तरीय समन्वय समिति में विकास आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पंचायती राज विभाग के निदेशक को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि जिलास्तरीय समन्वय समिति में जिलाधिकारी को अध्यक्ष और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

हर वार्ड में 20 वाट का 10 बल्ब

सरकार की ओर से हर वार्ड में बिजली आपूर्ति वाले पोल पर 20 वाट के 10 एलईडी बल्ब लगाने का प्रविधान किया है। ऐसे स्थल जहां बिजली के पोल नहीं होंगे वहां अलग से पोल लगाने का प्रविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मुखिया को पूरे पंचायत में 10 अतिरिक्त सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तें लगाई गई है। दोनों ही स्ट्रीट लाइट लगाने में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से सूची को अनुमोदित कराना अनिवार्य किया गया है। योजना के लिए राशि का प्रबंध 75 फीसद 15वें वित्त आयोग के अनुदान से और 25 फीसद राशि राज्य योजना या राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा किया गया है।

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