पटना में अनलॉक के पहले दिन गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, 11 दुकानें सील, आज से बढ़ेगी और सख्‍ती

राजधानी में 28 दिनों बाद जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिली कोविड नियमों की धज्जियां उड़ गईं। जिला प्रशासन के हिदायत के बाद सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने वाले 11 दुकानों को अनलॉक के पहले ही दिन लॉक कर दिया गया। आज और सख्‍ती के निर्देश।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Thu, 03 Jun 2021 08:52 AM (IST) Updated:Thu, 03 Jun 2021 10:09 AM (IST)
पटना में अनलॉक के पहले दिन गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, 11 दुकानें सील, आज से बढ़ेगी और सख्‍ती
पटना में गाइडलाइन के उल्‍लंधन पर 11 दुकानें सील, सांकेतिक तस्‍वीर ।

पटना, जागरण संवाददाता । राजधानी में 28 दिनों बाद जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिली कोविड नियमों की धज्जियां उड़ गईं। जिला प्रशासन के हिदायत के बाद सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने वाले 11 दुकानों को अनलॉक के पहले ही दिन लॉक कर दिया गया। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर बुधवार को जिला नियंत्रण कक्ष से धावा दल जांच अभियान में निकल गया। जिला प्रशासन ने बुधवार को जिन दुकानों को सुबह 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी थी उसकी आड़ में दूसरे प्रतिष्ठान भी खुले मिले। धावा दल ने ऐसे 11 प्रतिष्ठानों को तीन दिनों के लिए सील कर दिया है। सील किए गए प्रतिष्ठानों में मनोरमा वस्त्रालय ठाकुरबाड़ी रोड कदमकुंआ, ओंकार वस्त्रालय हथुआ मार्केट, यूनिफॉर्म हब नया टोला, जयश्री फॢनशिंग ठाकुरबाड़ी रोड कदमकुंआ, इन यांग, नया टोला, जींस प्वाइंट, कुनकुन सिंह लेन, ए टू जेड, कुनकुन सिंह लेन, आर्टेक्स टेलर वक्फ मार्केट मुरादपुर, दुकान नंबर 5,  वक्फ मार्केट मुरादपुर, रागोपाल गुगन राम, अदालत गेट के सामने अशोक राजपथ और सिंघल ब्रदर्स, अदालत गेट के सामने अशोक राजपथ शामिल हैं।

आज और बढ़ेगी सख्ती

अनलॉक के पहले दिन दुकानदारों की मनमानी को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए सभी अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी, बीडीओ और सीओ के साथ ही थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रों में आठ जून तक दुकान प्रतिष्ठान के खुलने एवं बंद होने संबंधी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की सूचित करने को कहा गया है। गुरुवार को रेडिमेड और कपड़े सहित जूते-चप्पल की दुकानें खोलने की अनुमति के मद्देनजर भीड़ की कड़ाई से निगरानी की जाएगी। ग्राहक और दुकानदारों को शारीरिक दूरी और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की हिदायत दी गई है।

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