बिहारः बस-ऑटो में पान-तंबाकू के साथ इन चीजों के सेवन पर देना होगा भारी जुर्माना, पढ़ें नई गाइडलाइन

Bihar News कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन मालिक ड्राइवर व कंडक्टर तथा यात्रियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन तय की है। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस ऑटो ई-रिक्शा आदि में पान तंबाकू खैनी गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 10:24 AM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 10:24 AM (IST)
बिहारः बस-ऑटो में पान-तंबाकू के साथ इन चीजों के सेवन पर देना होगा भारी जुर्माना, पढ़ें नई गाइडलाइन
परिवहन विभाग ने वाहन मालिक, ड्राइवर व कंडक्टर तथा यात्रियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन तय की है । प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना: परिवहन विभाग ने सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो, ई-रिक्शा आदि में पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सेवन करते पाए जाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश सभी डीएम-एसपी को दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन मालिक, ड्राइवर व कंडक्टर तथा यात्रियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन तय की है। सभी सार्वजनिक वाहनों को हर दिन सैनिटाइज करने और अधिकतम 50 फीसद यात्रियों को ही बैठाने का निर्देश दिया गया है। हर यात्री को बस में बैठने से पहले उसके हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करने को कहा गया है। इन सभी आदेशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी बस और ऑटो स्टैंड पर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है। 

चलेगा सघन जांच अभियान

परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीएम और एसपी को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन की जांच के लिए सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। नियम का उल्लंघन करने वाले दोषी बस मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। बुधवार को कुछ जिलों में अभियान शुरू भी हुआ मगर रामनवमी की छुट्टी के कारण प्रभाव कम रहा। गुरुवार से सख्ती से जांच अभियान चलाया जाएगा।

वाहन मालिकों के लिए 

- गाडिय़ों को हर दिन धुलवाएं और सैनिटाइज कराएं।

- ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क, ग्लव्स उपलब्ध कराएं।

- वाहनों के अंदर संक्रमण से बचाव के पोस्टर चिपकाएं।

- वाहन के अंदर भी सैनिटाइजर की उपलब्धता हो।

- 50 फीसद से एक भी यात्री अधिक सवार न हो। 

ड्राइवर-कंडक्टर के लिए 

- हर यात्री को चढ़ने से पहले उपलब्ध कराएंगे सैनिटाइजर।

- यात्रियों के चढ़ते-उतरते समय शारीरिक दूरी का कराएं पालन।

- हर यात्री को कोरोना से बचाव का पंफलेट देते हुए जागरूक करेंगे।

यात्रियों के लिए 

- सार्वजनिक वाहनों में चढ़ने से पहले सैनिटाइजर का उपयोग करें।

- मास्क जरूर लगाएं। वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें। 

- वाहनों के अंदर पान, खैनी, गुटखा न खाएं। यत्र-तत्र न थूकें। 

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