कुख्यात ने बेटी की शादी के कार्ड में छपवाया- आवश्यक सूचना, हथियार लाना वर्जित है

कुख्यात सजायाफ्ता अपराधी और दानापुर विधानपार्षद रीतलाल यादव की बेटी की शादी चार फरवरी को होनेवाली है। उसने अपनी बेटी के लिए शादी का जो कार्ड छपवाया है वो चर्चा का विषय बना हुआ है।

By Kajal KumariEdited By: Publish:Sat, 18 Jan 2020 10:05 AM (IST) Updated:Sat, 18 Jan 2020 09:17 PM (IST)
कुख्यात ने बेटी की शादी के कार्ड में छपवाया- आवश्यक सूचना, हथियार लाना वर्जित है
कुख्यात ने बेटी की शादी के कार्ड में छपवाया- आवश्यक सूचना, हथियार लाना वर्जित है

 पटना, जेएनएन। बेउर जेल में सजा काट रहे बाहुबली विधान पार्षद रीतलाल यादव को अपनी बेटी की शादी में सम्मिलित होने के लिए पटना हाईकोर्ट ने प्रोविजनल बेल दी है। रीतलाल ने बेटी के लिए जो शादी का कार्ड छपवाया है वो वायरल हो रहा है। शादी के कार्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है 'आवश्यक सूचना हथियार लाना वर्जित है' कार्ड के द्वारा रीतलाल की तरफ से हथियार नहीं लाने की अपील की गई है।  

बता दें कि रीतलाल की बेटी की शादी चार फरवरी को होनेवाली है। जिसके लिए सगे-संबंधियों को कार्ड बांटा जा रहा है। रीतलाल यादव की बेटी की शादी उनके पैतृक आवास कोथवां गांव से होगी।

शादी के कार्ड पर हथियार नहीं लाने की बात आवश्यक सूचना के साथ लिखना चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि रीतलाल की बेटी की शादी में कई कुख्यात अपराधी भी शामिल हो सकते हैं, जो खुलेआम अवैध हथियार लेकर चलने से परहेज नहीं करते हैं। संभवतः इस तरह के विवाद से बचने के लिए ही रीतलाल यादव की तरफ से शादी के कार्ड पर हथियार नहीं लाने की बात लिखवाई गई है।

कई संगीन मामलों में सजा काट रहा है रीतलाल

हत्या -रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित कई मामलों के आरोपी रीतलाल यादव बेउर जेल में सजा काट रहा है। रीतलाल यादव का छोटा भाई पिंकू यादव और भांजा विनोद यादव भी कुख्यात अपराधी है, जिन पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं शादी में रीतलाल के जेल से बाहर आने के सूचना मि‍लने पर पुलिस भी सतर्क हो गई है। शादी में आने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

पटना हाईकोर्ट ने शादी में शामिल होने के लिए दी है अस्थाई जमानत

पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए दानापुर के विधान पार्षद रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट ने अस्थाई जमानत दी है। वह कई संगीन मामलों में सजायाफ्ता है और लंबे समय से बेउर जेल में बंद है। न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने व्यक्तिगत कारणों की वजह से उसे 15 दिनों की औपबंधिक जमानत दी है।

बताया जाता है कि शादी समारोह संपन्न करने के बाद विधान पार्षद रीतलाल यादव को 10 फरवरी को आत्म समर्पण करना होगा। वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि यादव लंबे समय से जेल में बंद है। एक मामला मनी लॉन्डरिंग का है, जबकि दूसरा मामला अन्य प्रकार के फौजदारी मुकदमे से जुड़ा है।बता दें कि बेउर जेल से पहले कुछ दिनों के लिए रीतलाल को भागलपुर की जेल में भी रखा गया था। 

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