गैर आवासीय कार्य करने वालों को अब लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

-टर्नओवर हटाकर वर्ग फीट तक तय किया गया शुल्क -पहली बार ट्रेड लाइसेंस जारी करेगा पटना नगर निगम ------------ -2013 में भी बनी टर्नओवर पर शुल्क लेने की योजना -100 वर्ग फीट क्षेत्रफल से कम रहने पर प्रतिवर्ष देना पड़ेगा 300 रुपये -------------- जागरण संवाददाता पटना

By JagranEdited By: Publish:Sun, 20 Sep 2020 08:30 AM (IST) Updated:Sun, 20 Sep 2020 08:30 AM (IST)
गैर आवासीय कार्य करने वालों को अब लेना होगा ट्रेड लाइसेंस
गैर आवासीय कार्य करने वालों को अब लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

पटना । पटना नगर निगम क्षेत्र में गैर आवासीय कार्य करने वालों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। निगम अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं जारी करता था। 2013 में टर्नओवर पर शुल्क लेने की योजना धरातल पर नहीं उतर पाई थी। नए प्रस्ताव में टर्नओवर को अमान्य कर वर्ग फीट के आधार पर शुल्क तय किया गया है। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने नए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसकी परिधि में सभी सभी तरह के व्यवसाय करने वाले आ गए हैं। नगर निगम को अब राजस्व के रूप में मोटी राशि मिलेगी।

सौ वर्ग फीट क्षेत्रफल से कम रहने पर 300 रुपये प्रतिवर्ष देना पड़ेगा। किसी प्रकार का संशोधन कराने पर 150 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। 100 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट से नीचे रहने पर 500 रुपये प्रतिवर्ष और किसी प्रकार का संशोधन कराने पर 250 रुपये लगेगा। 500 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फीट से नीचे रहने पर प्रतिवर्ष 1500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। किसी प्रकार के संशोधन पर 750 रुपये शुल्क लगेगा। 1000 वर्ग फीट से ऊपर रहने पर 2500 रुपये प्रतिवर्ष शुल्क देना पड़ेगा और संशोधन कराने पर 1250 रुपये लगेगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र पर पीआइडी अंकित करना अनिवार्य होगा। म्यूटेशन शुल्क में हुई पांच गुना की वृद्धि---

नगर निगम म्यूटेशन शुल्क पांच गुना बढ़ाएगा। सशक्त स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जमीन, भूखंड, फ्लैट की खरीद-बिक्री और संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए म्यूटेशन कराना पड़ता है। इस पर अधिकतम विलंब शुल्क पांच हजार रुपये लगेगा।

म्यूटेशन का आवेदन प्रपत्र शुल्क 25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने का प्रस्ताव है। म्यूटेशन शुल्क एकमुश्त 100 रुपये से एक हजार वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाली संपत्तियों पर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। एक हजार वर्ग फीट से ऊपर की संपत्तियों के म्यूटेशन शुल्क एक रुपये प्रति वर्ग फीट हो जाएगा। विलंब शुल्क के रूप में पहले 100 रुपये लगता था। अब निबंधन विक्रय पत्र के आधार पर तीन माह बाद प्रतिदिन 10 रुपये, मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी के आधार पर निर्धारित समय एक साल के बाद 10 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लगेगा। स्वामित्व के परिवर्तन (म्यूटेशन) की प्रक्रिया सरल व सुगम बनाने लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। संपत्तिधारक के आवेदन देने के 45 दिनों के अंदर पटना नगर निगम म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी करते हुए संपत्तिधारक को सूचित करेगा।

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