मंत्री रामसूरत राय ने बताया- बिहार राजस्व विभाग में होगी बंपर बहाली

राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने विभाग में बंपर बहाली की घोषणा की है। कहा है कि अलग-अलग पदों पर बहाली प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रथम चरण में चार हजार राजस्व कर्मी की बहाली होने वाली है।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Mon, 18 Jan 2021 09:55 PM (IST) Updated:Mon, 18 Jan 2021 09:55 PM (IST)
मंत्री रामसूरत राय ने बताया-  बिहार राजस्व विभाग में  होगी बंपर बहाली
राजस्व व भूमि सुधार विभाग में की जाएंगी बंपर नियुक्तियां, सांकेतिक तस्‍वीर ।

गया, जागरण संवाददाता। प्रदेश के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि विभाग में बंपर बहाली की जाएगी। अलग-अलग पदों पर बहाली प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। उन्‍होंने कहा कि अब हलका कर्मचारी कार्यदिवस में पांच दिन प्रत्येक पंचायत में कार्य करेंगे। प्रत्येक पंचायत की समस्या सुनें।

हल्‍का कर्मचारी थैला में दस्‍तावेज लेकर नहीं चलेंगे

सोमवार (18 जनवरी ) को परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि हलका कर्मचारियों के निजी आवास पर कार्यालय चलाने की सूचना मिली है। इसे तत्काल समाप्त करें। निजी व्यक्ति से कार्य नहीं कराएंगे। उनके हाथ में सरकारी दस्तावेज नहीं दें। दस्तावेजों के लिए पंचायत स्तर पर स्ट्रांग रूम बनाया जा रहा है। वहीं इन्हें रखना है। थैला में दस्तावेज को लेकर भी नहीं चलेंगे।

8410 राजस्व कर्मी का पद स्वीकृत

कहा कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा 8410 राजस्व कर्मी का पद स्वीकृत है। अभी दो हजार राजस्व कर्मचारी हैं। 6400 पद खाली हैं। विभागीय प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। प्रथम चरण में चार हजार राजस्व कर्मी की बहाली होने वाली है। अंचलों में 1716 अमीन की जरूरत है। 3883 डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली चल रही है।

बंदोबस्‍त आयुक्‍त की नियुक्ति भी जल्‍द

उन्‍होंने कहा कि सर्वे पदाधिकारी एडीएम स्तर के पदाधिकारी बनाए गए हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी सर्वे की समस्या सुनकर तत्काल समाधान करेंगे। बंदोबस्त आयुक्त की नियुक्ति होगी।

 बता दें कि मंत्री रामसूरत राय ने स्‍वीकार किया था कि भूमि एवं राजस्‍व विभाग में बहुत ज्‍यादा भ्रष्‍टाचार है। बिना लेन-देन के यहां कुछ काम नहीं होता। इसके बाद वे विभाग की कार्यप्रणाली की सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में कर्मचारियों के निजी आवास पर सरकारी काम करने पर रोक लगाई गई है।

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