Lockdown 5 Guideline Bihar: सरकारी दफ्तरों में अफसरों व कर्मियों के लिए मास्क अब अनिवार्य
बिहार के सरकारी दफ्तरों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर सरकार की ओर से सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अफसरों-कर्मियों को मास्क पहनना होगा।
पटना, राज्य ब्यूरो। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मियों को दफ्तरों में किस तरह आना और बैठकर काम करना है, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को एक गाइडलाइन जारी की। इसके तहत सरकारी दफ्तर में अब सभी अफसरों व कर्मियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि दफ्तर में मेज व कुर्सी को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि जिससे दो कर्मी सीधेे-सीधे एक-दूसरे के सामने नहीं बैठ सकें। सभी कर्मियों को यह हिदायत है कि वे अपने हाथ से आंख, नाक व मुंह को छूने से बचेंगे। खांसते या छींकते समय सभी को अपने मुंह व नाक को टिश्यू पेपर या फिर बांह से ढंकना है। साबुन से हाथ धोना है। साबुन-पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का उपयोग करना है।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश में यह कहा गया है कि जिन कर्मियों को सीढ़ी के उपयोग में कठिनाई हो उन्हें छोड़कर अन्य सभी कर्मी यथासंभव सीढ़ी का ही उपयोग करें। लिफ्ट के उपयोग के संबंध में यह कहा गया है कि एक बार में चार से अधिक लोग लिफ्ट में न आएं। लिफ्ट के अंदर लिफ्ट की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। लिफ्ट में आने के लिए लाइन लगायी जाएगी और एक-दूसरे से दूरी छह फीट की होगी। जहां तक संभव हो सेंट्रलाइज एसी का उपयोग नहीं किया जाए। बार-बार उपयोग में आने वाली चीजें जैसे टेलीफोन, की बोर्ड व दरवाजे की घुंडी की नियमित साफ-सफाई करायी जाए।
कर्मियों के दफ्तर में प्रवेश, बाहर निकलने और लंच टाइम के बारे में भी निर्देश जारी किया गया है। सभी कर्मी कार्यालय में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश द्वार का उपयोग नहीं करेंगे। जाते समय भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। भोजनावकाश के समय भी लोग अलग-अलग फैलकर लंच करेंगे। सार्वजनिक स्थल पर थूकना वर्जित किया गया है। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।