पटना व गांव में पक्का मकान के बाद भी लिया आवास योजना का लाभ, प्राथमिकी दर्ज

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत धनरूआ निवासी विभा शर्मा ने लाभ लिया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर उप विकास आयुक्त ने जांच की तो पता चला कि लाभुक का पटना में मकान है। बेटे को सरकारी नौकरी भी है। गांव में पक्का मकान है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 02 Oct 2021 02:39 AM (IST) Updated:Sat, 02 Oct 2021 02:39 AM (IST)
पटना व गांव में पक्का मकान के बाद भी लिया आवास योजना का लाभ, प्राथमिकी दर्ज
पटना व गांव में पक्का मकान के बाद भी लिया आवास योजना का लाभ, प्राथमिकी दर्ज

पटना । प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत धनरूआ निवासी विभा शर्मा ने लाभ लिया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर उप विकास आयुक्त ने जांच की तो पता चला कि लाभुक का पटना में मकान है। बेटे को सरकारी नौकरी भी है। गांव में पक्का मकान है। लाभुक ने दूसरे के मकान का जियो टैगिग करा दिया था तथा अवैध तरीके से योजना की दो किश्त की राशि 80 हजार रुपये प्राप्त कर ली थी। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लाभुक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने, नीलामपत्र वाद दायर करने, राशि की वसूली तथा ग्रामीण आवास सहायक की संविदा समाप्त करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत परिवाद की सुनवाई की। सामाहरणालय में नौ मामले की सुनवाई की। कोरोना काल में 151 मामले लंबित थे, जिसमें 120 का निष्पादन किया जा चुका है। सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पांच हजार का जुर्माना

जिलाधिकारी ने बिहटा प्रखंड की बेला पंचायत के एक मामले की सुनवाई करते हुए दानापुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर को संपूर्ण मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने तथा अगली सुनवाई तिथि में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। परिवादी ने पंचायत की रिक्त पीडीएस दुकान के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने तथा रिक्त पद के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की थी। सुनवाई में उपस्थित सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी दानापुर को तथ्य की जानकारी नहीं रहने तथा सुनवाई में वस्तुस्थिति की सही जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की गई। अर्थदंड उनके वेतन से काटा जाएगा। 15 दिनों में कार्य पूरा करें अन्यथा होगी प्राथमिकी

मसौढ़ी प्रखंड की बर्रा पंचायत के वार्ड छह में नल जल योजना में वार्ड सदस्य द्वारा 11 लाख रुपये की राशि टंकी निर्माण निकाली है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। मुखिया द्वारा कार्य का समुचित अनुश्रवण भी नहीं किया गया। जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंदर टंकी का निर्माण कार्य पूरा करने को कहा गया। राशि खर्च होने की स्थिति में वार्ड सदस्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है।

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