पटनाः अबतक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया हो तो ध्यान दें, लगाए जाएगा डेढ़ फीसदी सूद
एक अक्टूबर से बकाया राशि पर डेढ़ फीसदी सूद लगेगा। चालू वित्त वर्ष में 1.57 लाख लोगों ने 40 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स जमा किया है। कचरा शुल्क के रूप में 1.40 लाख लोग 16.56 करोड़ जमा किए हैं।
जागरण संवाददाता, पटना: Holding tax News: आप होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किए हैं तो 30 सितंबर तक जमा कर दें। एक अक्टूबर से बकाया राशि पर डेढ़ फीसदी सूद लगेगा। चालू वित्त वर्ष में 1.57 लाख लोगों ने 40 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स जमा किया है। कचरा शुल्क के रूप में 1.40 लाख लोग 16.56 करोड़ जमा किए हैं। नगर निगम को 56.54 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है।
सितंबर में 23,637 होल्डिंग टैक्स से 7.41 करोड़ का राजस्व
नगर निगम सिर्फ सितंबर में 23,637 लोगों से होल्डिंग टैैक्स के रूप में 7.41 करोड़ रुपये वसूला है। इसके अतिरिक्त कचरा टैक्स के रूप में 18,518 लोगों ने 2.18 करोड़ रुपये जमा किया है। कुल 9.60 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह किया है।
2.60 लाख लोग होल्डिंग टैक्स के दायरे में
नगर निगम क्षेत्र में 2.60 लाख लोग होल्डिंग टैक्स के दायरे में हैं। अब तक 97 हजार लोग होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर सके हैं। होल्डिंग टैक्स में एक अप्रैल से पांच फीसदी की छूट मिलती है, जबकि बकाए राशि पर सूद लगता है।
जल्द ही वसूली में लाई जाएगी तेजी
उप नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने बताया कि कोराना संक्रमण के कारण टैक्स वसूली धीमी पड़ गई थी। जल्द ही वसूली में तेजी लाई जाएगी।
टैक्स की हुई वसूली
माह - होल्डिंग टैक्स- राजस्व कचरा टैक्स- राजस्व
अप्रैल 17922 3.34 करोड़ 17226 1.63 करोड़
मई 9558 1.95 करोड़ 9109 96 लाख
जून 62062 15.86 करोड़ 59372 8.12 करोड़
जुलाई 22985 5.89 करोड़ 18729 1.88 करोड़
अगस्त 21090 5.46 करोड़ 17023 1.74 करोड़
सितंबर 23854 7.47 करोड़ 18660 2.20 करोड़