बिहार के साढ़े आठ लाख छात्र-छात्राओं को चाहिए छात्रवृत्ति, 30 नवंबर तक आप भी कर सकते हैं आवेदन

बिहार के 8.58 लाख छात्र-छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए दिया आवेदन वर्ष 2021-22 के लिए आनलाइन आवेदन देने की तिथि 30 नवंबर तक यहां जानें आवेदन के लिए कुछ जरूरी बातें और किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Wed, 17 Nov 2021 01:00 PM (IST) Updated:Wed, 17 Nov 2021 01:00 PM (IST)
बिहार के साढ़े आठ लाख छात्र-छात्राओं को चाहिए छात्रवृत्ति, 30 नवंबर तक आप भी कर सकते हैं आवेदन
बिहार सरकार की छात्रवृत्ति योजना का ऐसे पाएं लाभ। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के 8 लाख 58 हजार 403 छात्र-छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए सरकार के पास आनलाइन आवेदन किया है। पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से तीन वर्षों की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जिन विद्यार्थियों के आवेदन आए हैं, उनमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एक लाख 83 हजार 193, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तीन लाख 23 हजार 366 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के  लिए तीन लाख 51 हजार 844 छात्र-छात्राओं के आवेदन पड़े हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए तो आवेदन देने की मियाद सोमवार को पूरी हो गयी है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आनलाइन आवेदन देने की तिथि 30 नवंबर तक है।

विभाग के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ग-11 एवं उच्चतर कक्षा तथा डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक का मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग  छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रविधान है। योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की पारिवारिक वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 1 लाख 50 रुपये थी, जिसे बढ़ा कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रभाव से 2 लाख 50 हजार रुपये कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से योजना के अंतर्गत अनाच्छादित 2 लाख 50 हजार रुपये से तीन लाख रुपये तक की आय अधिसीमा के अंतर्गत पात्र पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु राज्य योजना से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक एवं तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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