सड़क हादसे में दोषी का रद होगा ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़‍ियों का रजिस्‍ट्रेशन, दुर्घटना की होगी वैज्ञानिक जांच

राज्य में सड़क दुर्घटना में दोषी चालकोंं का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़‍ियों का निबंधन रद करने की कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटना के बाद जांच के लिए बनी संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर इसका निर्णय होगा।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Thu, 14 Oct 2021 08:20 AM (IST) Updated:Thu, 14 Oct 2021 08:20 AM (IST)
सड़क हादसे में दोषी का रद होगा ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़‍ियों का रजिस्‍ट्रेशन, दुर्घटना की होगी वैज्ञानिक जांच
सड़क हादसे में दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। सांकेतिक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य में सड़क दुर्घटना में दोषी चालकोंं का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़‍ियों का निबंधन रद करने की कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटना के बाद जांच के लिए बनी संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर इसका निर्णय होगा। लाइसेंस रद करने के लिए एमवीआइ की ओर से संबंधित डीटीओ कार्यालय को अनुशंसा भेजी जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि तीन सदस्यीय टीम दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच कर त्वरित कार्रवाई करें। टीम में जिलास्तरीय परिवहन, पुलिस व पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिल सके, इस दिशा में भी कार्रवाई करने को कहा गया है। 

दुर्घटना की होगी वैज्ञानिक जांच 

विभाग के मुताबिक सड़क दुर्घटना की वैज्ञानिक जांच की जाएगी ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाकर उसे दूर किया जा सके। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भेजा है, ताकि दुर्घटना के बाद टीम जाकर तुरंत जांच करे। विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक दुर्घटना के बाद सबसे पहले स्थानीय पुलिस के अधिकारी दुर्घटना की जांच करेंगे। पुलिस के स्तर पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर गठित जांच दल के अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेंगे।

बिहार की नीति पूरे देश में 15 से होगी लागू

मालूम हो कि सड़क हादसों में लगातार हो रही वृ‍द्धि को लेकर सरकार गंभीर है। इसपर नियंंत्रण के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। हादसे में जख्‍मी लोगों को अस्‍पताल तक पहुंचाने वाले को सरकार नकद सहायता देती है। बिहार के इस माडला को पूरे देश में लागू किया गया है। बिहार पहला राज्‍य है जिसने Good Samaritan को नकद पुरस्‍कार देने का नियम लागू किया था। 15 अक्‍टूबर से इसे देशभर में लागू कर दिया जाएगा।  इसको लेकर केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है।  

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