Bihar Coronavirus News Update: कोरोना को ले पटना हाईकोर्ट का आदेश- सरकार बताए कितने बेड खाली
Bihar Coronavirus News Update निरीक्षण के दौरान पटना के एनएमसीएच में कोरोना मरीजों के बेड खाली मिले। जबकि मरीज बेड के लिए भटक रहे हैं। इसपर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से बेड की उपलब्धता की जानकारी देने को कहा है।
पटना, स्टेट ब्यूरो। Bihar Coronavirus News Update कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण, अस्पतालों में ऑक्सीजन एवं बेड की कमी की खबरों के बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक दिन आम लोगों को बताए कि किस अस्तपाल में कितने बेड खाली हैं। यह भी कि राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, कितनी जरूरत है और कितना उपलब्ध है। पूरा ब्योरा प्रत्येक दिन आमलोग को बताया जाए, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। अदालत ने सरकार को पूरे ब्योरे के साथ अगली तारीख को तलब किया है। अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
कोर्ट को बताया: एनएमसीएच में दो सौ बेड खाली
न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक एवं गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर बुधवार की शाम में सुनवाई की। इस दौरान पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव ने नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल (एनएमसीएच) में संक्रमितों के इलाज के बारे में कोर्ट को बताया। उनलोगों ने कहा कि निरीक्षण के क्रम में पाया कि अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए चार सौ बेड की व्यवस्था है, जिनमें करीब दो सौ बेड खाली हैं।
अस्पतालों का निरीक्षण कर जानकारी दे सरकार
इसपर अदालत ने हैरानी जताई और कहा कि अगर दो सौ बेड खाली हैं तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है और उन्हें भटकना पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि मीडिया में तो खबरें आ रही हैं कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। बेड के लिए अस्पताल दर अस्पताल लोगों को भटकना पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि सरकार अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करते रहे और इसकी जानकारी कोर्ट को भी दे।
अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की रिपोर्ट भी मांगी
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में भी अदालत को बताया गया। सरकार ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी अब नहीं है। थोड़ृी-बहुत कसर है तो उसे भी पूरा करने के लिए आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। इसपर अदालत ने राज्य भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति की रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई में पूरे ब्योरे के साथ अदालत आने का निर्देश दिया गया। सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि ऑक्सीजन और दवाओं के लिए मरीजों को भटकना नहीं पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।