सीबीआइ ने पटना में GST के दो अफसरों को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते दबोचा, मांगे थे 50 हजार

सीजीएसटी महानिदेशक (इंटेलीजेंस) के पटना स्थित जोनल आफिस से जीएसटी के दो अफसरों को 10 हजार रुपये की रिश्वत के साथ सीबीआइ ने दबोचा है। दोनों के खिलाफ सीबीआई को शिकायत मिली थी। जांच में मामला सही पाया गया। सीबीआइ की टीम ने जाल बिछाकर दोनों को दबोच लिया।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 08:49 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 08:49 PM (IST)
सीबीआइ ने पटना में GST के दो अफसरों को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते दबोचा, मांगे थे 50 हजार
सीबीआइ ने पटना में जीएसटी अफसर को घूस लेते पकड़ा है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : सीबीआइ ने सीजीएसटी महानिदेशक (इंटेलीजेंस) के पटना स्थित जोनल आफिस से जीएसटी के दो अफसरों को 10 हजार रुपये की रिश्वत के साथ दबोचा है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनके कार्यालय की जांच भी की गई। गिरफ्तार अफसरों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बता दें कि दोनों के खिलाफ सीबीआई को शिकायत मिली थी। इसकी जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद सीबीआइ की टीम ने जाल बिछाकर दोनों को दबोच लिया। अब कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेजा जा सकता है। 

फर्म का पक्ष लेने के लिए 50 हजार मांगे थे

सीजीएसटी महानिदेशक (इंटेलीजेंस) के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित जीएसटी अधीक्षक उमेश प्रसाद और इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार सिंह के खिलाफ सीबीआइ को लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि अधीक्षक उमेश प्रसाद और इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार सिंह बैंक लेनदेन के एक मामले में उनके फर्म का पक्ष लेने के लिए 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। 

  यह भी जानें

-  बैंक लेनदेन के मामले में एक फर्म से मांगी थी 50 हजार की रिश्वत

- सीबीआइ को फर्म की ओर से की गई थी लिखित शिकायत, जांच में हुई पुष्टि

- गिरफ्तारी के बाद आरोपित के कार्यालय की भी की गई जांच

- बैंक लेनदेन के एक मामले में पक्ष रखने के मामले में मांगे थे पैसे

शिकायत की पुष्टि के बाद सीबीआइ ने बिछाया जाल

सीबीआइ ने शिकायत की पुष्टि की और दोनों अफसरों को अपने शिकंजे में लेने के लिए अपना जाल बिछाया। आज जब अधीक्षक और इंस्पेक्टर शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम से 10 हजार रुपये की किस्त ले रहे थे उसी वक्त सीबीआइ की टीम ने इन दोनों अधिकारियों को रिश्वत के रुपयों के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों की सीबीआइ कोर्ट में पेशी होगी, जहां से कोर्ट के निर्देश पर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। 

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