बिहार में रिपोर्ट न देने वाले बिल्डरों पर जुर्माना, डेडलाइन पूरी होने पर रेरा ने की कार्रवाई
रेरा ने निबंधित रियल इस्टेट कंपनियों व बिल्डरों से तिमाही रिपोर्ट मांगी थी। इसकी डेडलाइन 15 अक्टूबर को ही पूरी हो गई। दुर्गापूजा की छुट्टी के बाद सोमवार से इसकी स्क्रूटनी शुरू होगी। रेरा अब इन बिल्डरों व रियल इस्टेट कंपनियों को नोटिस जारी कर जुर्माना की राशि वसूल करेगा।
राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) अब कार्रवाई के मूड में है। बिहार रेरा ने सभी निबंधित रियल इस्टेट कंपनियों व बिल्डरों से तिमाही रिपोर्ट मांगी थी। इसकी डेडलाइन 15 अक्टूबर को ही पूरी हो गई। दुर्गापूजा की छुट्टी के बाद सोमवार से इसकी स्क्रूटनी शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार, करीब आधे बिल्डरों व रियल इस्टेट कंपनियों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। रेरा अब इन बिल्डरों व रियल इस्टेट कंपनियों को नोटिस जारी कर जुर्माना की राशि वसूल करेगा।
तस्वीर के साथ मांगी गई है रिपोर्ट
रेरा की ओर से जारी निर्देश में सभी रियल इस्टेट कंपनियों व बिल्डरों को रिपोर्ट में वित्तीय और भौतिक दोनों रिपोर्ट देनी थी। यानी पूरी तिमाही में प्रोजेक्ट को लेकर ग्राहकों से कितनी राशि ली गई, प्रोजेक्ट में कितनी राशि खर्च हुई आदि इसका विवरण देना था। इसी तरह पूरी तिमाही में प्रोजेक्ट का काम कितना बढ़ा, इसका विवरण तस्वीर के साथ मांगा गया था। इसमें हर ब्लाक व मंजिल के साथ बाहरी और कामन एरिया की तस्वीर के साथ रिपोर्ट मांगी गई थी।
- 1200 से अधिक प्रोजेक्ट हैं निबंधित
- 15 अक्टूबर तक देनी थी तिमाही रिपोर्ट
- दो तिमाही रिपोर्ट न देने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई
- पिछले माह दो दर्जन प्रोजेक्ट का निबंधन आवेदन खारिज किया था
लगातार दो रिपोर्ट न देने पर जुर्माना
रेरा के अनुसार, लगातार दो तिमाही रिपोर्ट न देने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी। उनके निबंधन रद करने या प्रोजेक्ट लागत के अनुसार जुर्माना की राशि वसूली जाने का दंड दिया जा सकता है। फिलहाल रेरा में 1200 से अधिक प्रोजेक्ट निबंधित हैं। पिछले माह ही रेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब दो दर्जन प्रोजेक्ट का निबंधन आवेदन खारिज किया है।