Bihar Unlock-2 Guideline: दो दिन बाद अनलाक की नई गाइडलाइन में बिहार को मिल सकती हैं और रियायतें

बिहार में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बाद बिहार को अललाक करने की प्रक्रिया चल रही है। अनलाक-1 की मियाद मंगलवार तक ही है। ऐसे में सबकी नजर सरकार की नई गाइडलाइन पर है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 11:00 AM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 11:00 AM (IST)
Bihar Unlock-2 Guideline: दो दिन बाद अनलाक की नई गाइडलाइन में बिहार को मिल सकती हैं और रियायतें
अनलाक 2 में बिहार को और भी रियायत दी जा सकती है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। अब राज्य में 500 से भी कम संक्रमित मिल रहे हैं। कोरोना की हाटस्पाट बनी राजधानी में भी अब करीब 50 कोरोना पॉजिटिव ही रोज मिल रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बाद बिहार को अललाक करने की प्रक्रिया चल रही है। अनलाक-1 की मियाद मंगलवार तक ही है। ऐसे में सबकी नजर सरकार की नई गाइडलाइन पर है। अनलाक-1 में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार घटती संख्या के बावजूद अनलाक-2 में ज्यादा बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। मंगलवार को अनलाक-1 की समय-सीमा खत्म हो रही है। उसी दिन आपदा प्रबंधन समूह की बैठक संभावित है, जिसमें छूट के दायरे पर अंतिम मुहर लगेगी।

तीन-चार बिंदुओं पर ही छूट दी जा सकती है

बुधवार से अनलाक-2 प्रभावी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, अनलाक-1 की तुलना में नए आदेश में तीन-चार बिंदुओं पर ही छूट दी जा सकती है। इसमें कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा 25 फीसद उपस्थिति के साथ रेस्तरां भी खोले जा सकते हैं। पार्कों को भी खोलने की चर्चा है। हालांकि इन सारे मसलों पर अंतिम मुहर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद ही लगेगी। इसके पूर्व सोमवार को भी मुख्यालय स्तर के उच्चाधिकारी विभिन्न जिलों के डीएम से फीडबैक लेंगे। इसमें खासतौर पर अनलाक-1 के बाद भीड़ की स्थिति आदि का आकलन किया जाएगा। 

जुलाई का करना होगा इंतजार

सूत्रों के अनुसार, बड़ी राहत के लिए जुलाई का इंतजार करना होगा। शिक्षण संस्थानों के साथ सार्वजनिक और सांस्कृतिक आयोजनों को अगले माह में ही कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। इसके अलावा रात्रिकालीन कर्फ्यू भी अभी लागू रह सकता है। बता दें कि अभी शाम सात बजे से सुबह पांच तक नाइट कर्फ्यू का प्रविधान है। वहीं दुकानें सुबह छह से शाम पांच बजे तक खोली जा सकती हैं। 

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