Bihar Unlock-3 Guidelines: बिहार में दुकानें खोलने का समय बदला, अब शादी में शामिल हो सकेंगे अधिक लोग
Bihar Unlock-3 Guidelines आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में बिहार को अनलाक के तीसरे फेज में पहले से ज्यादा छूट दी गई है। अब राज्य 23 जून से छह जुलाई तक अनलाक के तीसरे चरण में रहेगा। नई गाइडलाइन के तहत अब कुछ क्षेत्रों को बड़ी राहत दी गई है।
जागरण टीम, पटना। Bihar Unlock-3 Guidelines: बिहार में कोरोना दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य अब अनलाक की ओर बढ़ रहा है। सोमवार की शाम आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में बिहार को अनलाक के तीसरे फेज में पहले से ज्यादा छूट दी गई है। अब राज्य 23 जून से छह जुलाई तक अनलाक के तीसरे चरण में रहेगा। नई गाइडलाइन के तहत अब कुछ क्षेत्रों को बड़ी राहत दी गई है। इसमें व्यापार के साथ ही पार्क और उद्यान भी हैं। इसी तरह अब शादी व श्राद्ध में पहले से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं शिक्षण संस्थानों को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। जिम, स्वीविंग पुल और शापिंग माल में अभी ताले लटके रहेंगे।
सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय में आएंगे सभी
बड़े फैसले के तहत अब 23 जून से छह जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम छह बजे तक काम करेंगे। यानी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के आने की इजाजत होगी। अभी तक यह छूट 50 प्रतिशत तक ही थी। इस कारण से बिहार में बड़ी संख्या में कर्मचारी घर में रहकर ही काम कर रहे थे। अब सभी को आफिस आने की इजाजत दे दी गई है। वहीं शादी और श्राद्ध में 25-25 लोग शामिल हो सकेंगे। पहले यह सीमा 20 की थी।
प्रमुख बदलाव
06 बजे सुबह से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे पार्क-उद्यान
09 बजे रात से सुबह पांच बजे तक होगा अब रात्रिकालीन कफ्र्यू
25 लोग शादी समारोह व श्राद्ध में हो सकेंगे शामिल
100 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे सभी कार्यालय
पाबंदियां जारी
- स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थान आदि रहेंगे बंद। परीक्षा पर भी रोक।
- सभी शापिंग माल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हाल, क्लब, जिम रहेंगे बंद।
- रेस्तरां सुबह नौ से रात नौ बजे तक करेंगे होम डिलीवरी व टेक अवे।
- सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजनों पर रोक।
08-15 जून तक रहा अनलाक-1
15-22 जून तक रहा अनलाक-2
23 जून से 6 जुलाई तक अनलाक-3
एसओपी का पालन अनिवार्य
अनलाक में छूट मिलने वाली दुकानों व संस्थाओं को कोविड के लिए जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई बाजार, प्रतिष्ठान लगातार निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे अस्थायी रूप से बंद करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डीएम अपने स्तर से स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकते हैं।
व्यापारियों को भी बड़ी राहत दी
बिहार में अनलाक-3 में व्यापारियों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब दुकानों के शटर अब एक घंटे अधिक समय तक खुलेंगे। राज्य में अब दुकान सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक खोली जा सकेगी। वहीं कई महीनों बाद पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खोले जा सकेंगे। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। इसी तरह रात्रि कर्फ्यू का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।