Bihar Unlock 1: बिहार में आज से चलने लगीं यात्री बसें, वाहनों का भाड़ा बढ़ाया तो होगी कार्रवाई
Bihar Unlock 1 लॉकडाउन के पांचवे चरण में दी गई छूट के तहत सोमवार से बसों सहित यात्री वाहन चलने लगे हैं। इसके लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है। जानने के लिए पढ़ें यह खबर।
पटना, स्टेट ब्यूरो। लॉकडाउन के चलते बिहार में दो महीने से बंद बसों का परिचालन सोमवार से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के अनलॉक-1 के दिशा-निर्देशों के बाद क्राइसिस मैंनेजमेंट ग्रुप की बैठक में रविवार को इसका निर्णय लिया गया। नई व्यवस्था लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दे दिया गया है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत पर किया जा रहा है। राज्य में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला एवं उबर का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर होना है। भाड़े में भी वृद्धि नहीं होगी। लॉकडाउन से पहले का भाड़ा ही मान्य रखा गया है। यात्रियों, जिला प्रशासन, वाहन मालिकों, कंडक्टरों एवं चालकों के लिए गाइडलाइन भी तय कर दी गई है।
जितनी सीट, उतने ही यात्री
वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि जितनी सीटें होंगी, यात्री भी उतने ही बिठाने होंगे। एक भी ज्यादा यात्री रहने पर कार्रवाई होगी। गाड़ी को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं प्रत्येक ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना है। ड्राइवरों एवं कंडक्टरों को साफ कपड़े, मास्क एवं ग्लब्स पहनने होंगे। वाहनों के अंदर एवं बाहर संक्रमण से बचाव के उपायों से संबंधित पोस्टर, स्टिकर लगवाने होंगे। कोरोना सं बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेट यात्रियों के बीच बांटने हैं। गाड़ी में चढ़ते-उतरते वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। गाड़ी में सैनिटाइजर रखना होगा।
ज्यादा किराया लिया तो होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि बस एवं टैक्सी स्टैंडों में दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करे, जो यह देखेगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सफाई संबंधी व्यवस्था का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। सीटों से ज्यादा यात्री बैठाने या ज्यादा किराया लेने पर कार्रवाई होगी।
देनी है कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी
कोरोना से बचाव से संबंधित पंपलेट का वितरण सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। स्टैंडों एवं सार्वजनिक जगहों पर कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी का एनाउंसमेंट की व्यवस्था भी करनी होगी। भीड़ न लगाने, जहां-तहां न थूकने एवं मास्क पहनने आदि की हिदायत भी जाएगी। स्टैंडों में सफाई एवं सैनिटाइजेशन की जिम्मेवारी निकायों की होगी।
मास्क नहीं तो बस में नहीं घुस पाएंगे यात्री
वाहनों में सफर करते समय मास्क पहनना और मुंह ढंकना जरूरी होगा। बिना मास्क के बस में चढऩे नहीं दिया जाएगा। चढऩे से पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करना होगा। वाहनों के अंदर पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा आदि के उपयोग पर जुर्माना होगा। स्टैंडों में या जहां-तहां थूकने पर कार्रवाई होगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं को सलाह दी गई है कि जरूरी नहीं हो तो यात्रा न करें।