बिहारः शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने दिया आदेश, दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन की हो निगरानी

Bihar Teacher Recruitment राज्य में सवा लाख स्कूली शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति के लिए छूटे हुए दिव्यांग अभ्यॢथयों के आवेदन जमा होने के दूसरे दिन शनिवार को शिक्षा विभाग ने सभी साढ़े आठ हजार नियोजन इकाइयों की व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने का आदेश जिलों को दिया।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Sun, 13 Jun 2021 01:51 PM (IST) Updated:Sun, 13 Jun 2021 01:51 PM (IST)
बिहारः शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने दिया आदेश, दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन की हो निगरानी
शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों की व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने का आदेश जिलों को दिया।

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य में सवा लाख स्कूली शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति के लिए छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन जमा होने के दूसरे दिन शनिवार को शिक्षा विभाग ने सभी साढ़े आठ हजार नियोजन इकाइयों की व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने का आदेश जिलों को दिया। विभाग ने इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है। प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उ'च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यॢथयों के लिए चार फीसदी आरक्षण का प्रविधान है। दिव्यांगों के लिए आरक्षित नियोजन इकाईवार, कोटिवार एवं विषयवार रिक्तियां जिले के एनआइसी की वेबसाइट पर ही जारी हो चुकी हैं।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छूटे हुए दिव्यांग अभ्यॢथयों को आवेदन करने का मौका दिया गया है। इस बहाली में माध्यमिक एवं उ'च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर, 2019 तक थी। इसलिए 26 सितंबर, 2019 तक नियुक्ति की अहर्ता रखने वाले छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका दिया गया है। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर, 2019 थी। इसलिए 23 नवंबर, 2019 तक नियुक्ति की अहर्ता रखने वाले छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका दिया गया है। ये शिक्षक नियुक्ति छठे चरण की है। इसके तहत तकरीबन 94 हजार प्रारंभिक तथा तकरीबन 30 हजार माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। बता दें कि प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए जुलाई, 2019 में विभिन्न नियोजन इकाई के माध्यम से आवेदन मांगे थे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान नहीं किया गया था। जिससे फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फरवरी, 2020 में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांगजनों को निर्धारित आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी। पटना हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2020 में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। 

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