Bihar Teachers Recruitment: बिहार में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर रोक
Bihar Teachers Recruitment माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी है। आयोग ने सोमवार को पत्र लिख कर शिक्षा विभाग से कहा है कि जिला परिषद नियोजन समिति में जिला परिषद का एक सदस्य होता है।
राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की वजह से छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी है। आयोग ने सोमवार को पत्र लिख कर शिक्षा विभाग से कहा है कि जिला परिषद नियोजन समिति में जिला परिषद का एक सदस्य होता है। आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शिका में यह स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना, जिसके चयन तथा क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उनके कार्यान्वयन पर रोक रहेगी। लिहाजा, राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने तक संबंधित शिक्षकों की बहाली जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है।
इससे पहले शिक्षा विभाग ने प्रदेश में छठे चरण के तहत 30,020 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली को जारी रखने की अनुमति मांगी थी। इससे संबंधित अनुरोध पत्र शिक्षा विभाग ने 12 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा था। बता दें कि शिक्षा विभाग के शिड्यूल के मुताबिक 18 अगस्त से 17 सितंबर तक नियोजन इकाइयों में आवेदन जमा लिये गए थे। लेकिन पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है।
तय थे कार्यक्रम
शिड्यूल के अनुसार पांच अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का अनुमोदन, आठ अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन और 19 नवंबर तक आपत्तियों का निराकरण कर 22 नवंबर तक मेधा सूची प्रकाशन किया जाना था। 25 नवंबर को नगर निगम के लिए मेधा सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच और 26 नवंबर तक जिला स्तर पर कैम्प कर नगर परिषद के लिए मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच होनी थी। 19 दिसंबर तक अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिले के एनआइसी की वेबसाइट पर प्रकाशन होना था। इसके बाद जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि तय होगी।