बिहार के 153 पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई, 42 शाप का लाइसेंस किया गया निलंबित
पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एक्शन में है। राशन वितरण ई-पाश मशीन से होने पर फिर भी दुकानदार व्यवस्था को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों से तौल कम देने से लेकर लाभुकों को ससमय अनाज नहीं देने की शिकायतें आ रही हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना: अनाज वितरण में मनमानी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एक्शन में है। राशन वितरण अब ई-पाश मशीन से हो रहा है। फिर भी दुकानदार व्यवस्था को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों से तौल कम देने से लेकर लाभुकों को ससमय अनाज नहीं देने की शिकायतें आ रही हैं। कहीं पारिवारिक सदस्यों की संख्या से कम अनाज बांट रहे हैं तो कहीं राशि ज्यादा वसूल रहे हैं। ऐसे मामलों में विभाग के आदेश पर 153 पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। एसडीओ के स्तर से 42 दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
जानें कुछ और जरूरी बातें
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का निर्देश
- गरीबों को ससमय अनाज मुहैया कराएं
- ई-पाश मशीन से हो रहा राशन का वितरण
- लाभुकों को ससमय अनाज नहीं देने की शिकाय
- 42 दुकानों का लाइसेंस निलंबित
37 एमओ और 19 एसआइ से स्पष्टीकरण
विभाग ने भी 37 एमओ (मार्केटिंग अफसर) और 19 एसआइ (सप्लाई इंस्पेक्टर) पर कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। इन अफसरों पर पीडीएस दुकानों के कार्यों की निगरानी में लापरवाही बरतने का आरोप है। ऐसे अफसरों की लापरवाही के चलते दर्जन से ज्यादा डीलरों ने जून-जुलाई में अनाज बांटने में अनियमितता दिखाई। राशन वितरण व्यवस्था पर लापरवाही पर डीलरों के साथ लगाये गए पर्यवेक्षणीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
राशन वितरण में गड़बड़ी हो तो करें शिकायत
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी एसडीओ को कहा गया है कि यदि निर्धारित समय पर डीलर दुकान पर उपस्थित न मिले तो उस पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यही निर्देश पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को भी देते हुए सचेत किया गया है। बता दें कि राशन वितरण अब ई-पाश मशीन से हो रहा है। फिर भी दुकानदार व्यवस्था को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। इसी को लेकर मंगलवार को कार्रवाई की गई है।