Bihar Plastic Ban: बिहार में थर्मोकोल सहित सिंगल यूज प्‍लास्टिक प्रतिबंधित, जानें क्‍या पड़ेगा असर

Bihar Plastic Ban बिहार में पॉलिथिन के बाद अब सरकार ने सिंगल यूज प्‍लास्टिक पर भी बैन लगा दिया है। थर्मोकोल को भी बिहार में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बेचने खरीदने और निर्माण पर पूरी तरह रोक रहेगी। जानिए नए नियम की खास बातें

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 02:45 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 02:45 PM (IST)
Bihar Plastic Ban: बिहार में थर्मोकोल सहित सिंगल यूज प्‍लास्टिक प्रतिबंधित, जानें क्‍या पड़ेगा असर
बिहार में सिंगल यूज प्‍लास्टिक पर लगा प्रतिबंध। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, ऑनलाइन डेस्‍क। Bihar Plastic Ban: बिहार में पॉलिथिन पर लगा प्रतिबंध अब आगे बढ़कर प्‍लास्टिक तक आ गया है। राज्‍य मंत्रिमंडल ने इस बाबत मंगलवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में आयोजित बैठक में फैसला लिया। बिहार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक ने बताया कि आज इस बाबत अधिसूचना जारी कर दिए जाने की तैयारी है। यह कानून लागू होने के बाद राज्‍य में सिंगल यूज प्‍लास्टिक (Single Use Plastic Banned in Bihar) यानी केवल एक बार इस्‍तेमाल होने वाले प्‍लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। यह प्रतिबंध ऐसे प्‍ल‍ास्टिक के उपयोग के साथ ही ब्रिकी और निर्माण पर भी लागू होगा। प्रतिबंध के दायरे में थर्मोकोल को भी लाया गया है। थर्मोकोल का इस्‍तेमाल कई तरह के उत्‍पादों में किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब दो वर्ष पहले देशवासियों से सिंगल यूज प्‍लास्टिक का इस्‍तेमाल छोड़ने की अपील की थी।

सबसे पहले जानिए क्‍या है सिंगल यूज प्‍लास्टिक

बिहार में अब तक पॉलिथिन पर प्रतिबंध था। प्‍लास्टिक पर प्रतिबंध अब लगाया जा रहा है। पॉलिथिन का मतलब आम तौर पर उन थैलियों से समझा जाता है, जिन्‍हें हम हल्‍के बैग की तरह इस्‍तेमाल करते हैं। सिंगल यूज प्‍लास्टिक के अंतर्गत प्‍लास्टिक की वैसी चीजें आती हैं, जिन्‍हें हम एक बार इस्‍तेमाल के बाद फेंक देते हैं। इनमें प्‍लास्टिक बैग, प्‍लास्टिक की बोतलें, स्‍ट्रॉ, कप, प्‍लेट्स, पैकिंग में इस्‍तेमाल होने वाले रैपर और प्‍लास्टिक शीट्स के अलावा थर्मोकोल भी शामिल है। बिहार सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही इस बाबत पूरी जानकारी मिल पाएगी।

छह महीने का मिलेगा वक्‍त

निर्माणकर्ता, दुकानदार और इस्‍तेमाल करने वालों को इनका प्रयोग बंद करने के लिए छह महीने का वक्‍त मिलेगा। यह वक्‍त अधिसूचना जारी होने के साथ गुजरना शुरू हो जाएगा। समयसीमा खत्‍म होने के बाद ऐसा प्‍लास्टिक पाए जाने पर दंड का प्राविधान रहेगा। 

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