बिहार में कभी भी बज सकता है पंचायत चुनाव का बिगुल, निर्वाचन आयोग ने दिए अहम निर्देश

बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 का बिगुल कभी भी बज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पर्चा भरने से लेकर चुनाव संपन्न कराने से संबंधित तैयारियों का विस्तृत दिशा-निर्देश शनिवार को जारी कर दिया।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Sat, 27 Feb 2021 10:00 PM (IST) Updated:Sat, 27 Feb 2021 10:00 PM (IST)
बिहार में कभी भी बज सकता है पंचायत चुनाव का बिगुल, निर्वाचन आयोग ने दिए अहम निर्देश
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 का बिगुल कभी भी बज सकता है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 का बिगुल कभी भी बज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पर्चा भरने से लेकर चुनाव संपन्न कराने से संबंधित तैयारियों का विस्तृत दिशा-निर्देश शनिवार को जारी कर दिया। आयोग की तैयारी जिलावार दस चरणों में चुनाव कराने की है। प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक आठ सौ मतदाता होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि शीघ्र औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

एक-एक बिंदु पर आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी

आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जिलों को भेजे दिशा-निर्देश में कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद तीन दिनों के अंदर स्क्रूटनी की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। पर्चा भरने से संबंधित अधिसूचना जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत कार्यालय में जारी की जाएगी। नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक की तैयारियों से संबंधित एक-एक बिंदु पर आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने नामांकन शुल्क से लेकर आरक्षण और अन्य जानकारी से संबंधित सूची भेज दी है।

11 से चार बजे तक भरा जाएगा पर्चा

आयोग ने सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन का समय तय किया है। वहीं, सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान और आठ बजे से मतगणना होगी। बता दें कि इस बार बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव के दौरान ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार में किसी भी वक्त पंचायत चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोज एलान कर सकता है। 

कहां कौन करेंगे नामांकन

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम कचहरी के पदों के लिए पर्चा प्रखंडों में भरा जाएगा। इसके निर्वाचन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और उप समाहर्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे। वहीं, जिला परिषद सदस्य पद के लिए अनुमंडल  पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

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