बिहार पंचायत चुनाव 2021: एक अंक से हार-जीत तो दोबारा होगी मतगणना, दो अंकों पर ऐसे होगा फैसला
Bihar Panchayat Election 2021 हार-जीत का फासला एक अंक में होने पर चुनाव परिणाम की घोषणा दोबारा गिनती कराने के बाद ही की जाएगी। चुनाव नतीजे यदि दो अंकों में हुए तब उम्मीदवार की आपत्ति की मेरिट देखी जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना: पंचायत चुनाव में मतदाता और उम्मीदवार की सभी शिकायतों को सुना जाएगा। हार-जीत का फासला एक अंक में होने पर चुनाव परिणाम की घोषणा दोबारा गिनती कराने के बाद ही की जाएगी। चुनाव नतीजे यदि दो अंकों में हुए तब उम्मीदवार की आपत्ति की मेरिट देखी जाएगी। मेरिट के आधार पर दोबारा मतगणना का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने चुनाव कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों को इस आदेश से अवगत करा दिया है। पुनर्मतगणना का आवेदन सिर्फ एक बार ही स्वीकार किया जाएगा। यह व्यवस्था बैलेट पेपर से पंच और सरपंच पद की मतगणना के लिए प्रभावी होगा।
डीएम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना कार्य में पूर्ण पारदर्शिता के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। चुनाव कार्य के दौरान यदि किसी लोक सेवक पर प्रत्याशी विशेष के पक्ष में कार्य करने का प्रमाण मिला तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उम्मीदवार को भी षडयंत्र रचने की सुसंगत धाराओं में आरोपी बनाया जाएगा।
प्रखंड स्तर पर शिकायत की होगी सुनवाई मतदाता और उम्मीदवार की हर शिकायत सुनी जाएगी। शिकायत के संबंध में साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्रखंड का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल पदाधिकारी का संपर्क नंबर सार्वजनिक किया जाएगा।
दबंगों पर होगी प्राथमिकी
मतदान अथवा मतगणना को प्रभावित करने वाले दबंग प्रत्याशी के खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। डीएम ने बताया कि आयोग के निर्देश पर प्रशासन मतदान और मतगणना कर्मियों को कड़ी हिदायत दी है। यदि किसी दबंग प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करने की शिकायत मिली तो प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।