Bihar Panchayat Chunav 2021: ईवीएम के साथ होगा वीवीपैट का इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने कही यह बात
Bihar Panchayat Chunav 2021 पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। उन्होंने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है।
पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका को निष्पादित करते हुए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karole) एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने उमाशंकर साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने पंचायती राज चुनाव में ईवीएम के साथ-साथ वीवीपैट (Verifiable Paper Audit Trial System) का इस्तेमाल किए जाने की कोर्ट से गुहार लगाई थी।
प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल का था आदेश
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आठ अक्टूबर, 2013 (सिविल अपील न. 9093/2013) के आदेश के आलोक में खंडपीठ को बताया कि शीर्ष न्यायालय ने प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल किए जाने पर दिशा-निर्देश दिए थे, लेकिन बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने जारी पंचायत चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल पर चुप्पी साध रखी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि अगर पंचायत चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होगा। इस पर कोर्ट ने याचिका को निष्पादित करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष रखने का निर्देश दिया है, जिस पर आयोग को चार सप्ताह के अंदर तर्कसंगत फैसला लेना है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी छूट दी है कि यदि वह निर्वाचन आयोग के फैसले से असंतुष्ट होता है तो वह हाई कोर्ट के समक्ष फिर से आ सकता है।
बता दें कि कोर्ट ने चार सप्ताह में निर्वाचन आयोग को निर्णय लेने को कहा है। लेकिन उससे पहले ही प्रथम एवं द्वितीय चरण का चुनाव है। ऐसे में देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग वीवीपैट के इस्तेमाल पर क्या निर्णय लेता है। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है।