बिहारः थाने के मुंशी को पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ा महंगा, अस्पताल में चेकिंग के बाद खा रहा जेल की हवा

पुलिस से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। पुलिस वालों का तो थाना आना-जाना लगा ही रहता है। एक मुंशी को थाने जाना पहंगा पड़ गया। इतना महंगा की अब वो जेल की हवा खा रहा है। जानें क्या है मामला।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Sat, 27 Feb 2021 07:56 PM (IST) Updated:Sat, 27 Feb 2021 07:56 PM (IST)
बिहारः थाने के मुंशी को पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ा महंगा, अस्पताल में चेकिंग के बाद खा रहा जेल की हवा
बिहार पुलिस के जवान की प्रतीकात्मक तस्वीर। -

जागरण संवाददाता, बेगूसराय: बिहार में शराबबंदी लागू है। इसके खिलाफ सरकार ने सख्त कानून लागू किया है। कड़ी सजा भी हो रही है। इन सब के बावजूद इन दिनों बिहार के लगभग हर जिले से शराब के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के बेगूसराय में खुद पुलिस ही शराबबंदी कानून का माखौल उड़ा रही है। मामला लोहियानगर ओपी का है, जहां तैनात मुंशी रामलखन राम शुक्रवार की रात शराब के नशे में धुत्त हंगामा करते पकड़ा गया। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे ओपीध्यक्ष नीरज कुमार से भी बदतमीजी शुरू कर दी। वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चिकित्सीय जांच कराई गई, जहां उसके शराब पीने की पुष्टि हो गई। मुंशी पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज गया।

पुलिस हिरासत में सदर अस्पताल भेजा गया

शुक्रवार की रात लोहियानगर ओपी के मुंशी शराब के नशे में ओपी परिसर में ही टाइगर मोबाइल के जवानों से उलझ गए। उलझने का कारण एक शराबी की गिरफ्तारी से जुड़ा बताया जाता है। ओपी के अन्य कर्मियों और टाइगर मोबाइल के जवानों ने इसकी जानकारी ओपीध्यक्ष को दी, जिसके बाद उन्होंने बीच बचाव और मामला शांत करने का प्रयास किया।

नशे में देख एसपी ने दिया जांच का आदेश

ओपीध्यक्ष द्वारा सख्ती करने पर शराबी मुंशी ओपीध्यक्ष से ही उलझ गया और ओपीध्यक्ष की शिकायत लेकर एसपी अवकाश कुमार के यहां भी पहुंच गया। मुंशी को नशे की हालत में देख एसपी ने चिकित्सकीय जांच के आदेश दिए, जिसके बाद शराबी मुंशी को पुलिस हिरासत में सदर अस्पताल भेजा गया। चिकित्सीय जांच में पुष्टि होते ही गिरफ्तार किया गया है। 

मद्द निषेध की धारा 37 सी के तहत प्राथमिकी 

इस संबंध में ओपीध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मुंशी रामलखन राम के शराब पीने की पुष्टि हुई है। टल्ली मुंशी के खिलाफ बिहार मद्द निषेध की धारा 37 सी के तहत प्राथमिकी संख्या 168/21 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज गया है। 

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