Bihar Lockdown New order: अब बैंक भी चार घंटे ही खुलेंगे,पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोज करना होगा सैनिटाइज

बिहार में कोविड के तेजी से फैलाव को देखते हुए अब बैंकों की भी कार्यावधि घटा दी गई है। अब बैंक प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 10:07 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 10:09 PM (IST)
Bihar Lockdown New order: अब बैंक भी चार घंटे ही खुलेंगे,पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोज करना होगा सैनिटाइज
बिहार लॉकडाउन में जुड़े कुछ और गाइडलाइंस, सांकेतिक तस्‍वीर ।

पटना, जागरण संवाददाता। कोरोना  की  भयानक दूसरी लहर के कारण बैंक कर्मियों में दहशत है जिसके मद्देनजर ऑल इण्डिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन बिहार राज्य कमेटी  और बीपीबीईए ने बिहार सरकार और एसएलबीसी से अनुरोध किया था कि बैंकिंग कार्यकाल 10 से 4 बजे के बजाए 10 से अपराह्न 03 बजे तक किया जाए | और 50 प्रतिशत स्टाफ से रोटेशन के आधार पर  शाखा संचालन किया जाए। शेष लोगो को घर से काम करने की छूट दी जाए।

इस मांग को एसएलबीसी ने स्वीकार कर मंगलवार को सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है।

इसकी जानकारी देते हुए ऑल इण्डिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष डा. कुमार अरविंद और संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि एसएलबीसी के इस निर्णय से बैंक कर्मियो को कोरोना काल में राहत मिलेगी।

सार्वजनिक वाहनों में पान, खैनी, गुटखा पर लगेगा जुर्माना

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बस, ऑटो, ई रिक्शा समेत सभी सार्वजनिक वाहनों को हर दिन धोने के साथ सैनिटाइज करना होगा। ड्राइवर और कंडक्टर को भी साफ कपड़े, मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे। सभी यात्रियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क किसी को भी यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिवहन विभाग ने मंगलवार को इस बाबत सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखकर अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। बसों में हर हाल में अधिकतम 50 फीसद यात्रियों को ही बैठने की अनुमति दी गई है।

      इसके साथ ही यात्रियों के लिए भी प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। यात्रा से पहले उन्हें सैनिटाइजर का प्रयोग करने, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने, रेलिंग का उपयोग कम से कम करने को कहा गया है। बस-ऑटो के अंदर पान, खैनी, तंबाकू, गुटखा खाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है।

बस-ऑटो के अंदर भी सैनिटाइजर

सार्वजनिक वाहनों में चढ़ने से पहले प्रत्येक यात्री के हाथ को सैनिटाइज करने का निर्देश भी परिवहन विभाग ने दिया है। वाहन मालिकों को संक्रमण से बचाव के उपाय संबंधित पोस्टर और स्टीकर वाहनों के अंदर लगाने को कहा गया है। जिला प्रशासन को भी यात्रियों के बीच कोविड से बचाव की जानकारी देने वाला पंफलेट बांटने का निर्देश मिला है।

सभी बस व ऑटो स्टैंड पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति

परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा है। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक वाहनों में फिजिकल डिस्टेंस, साफ सफाई संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाया जा रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

आज से चलेगा सघन जांच अभियान

 परिवहन विभाग ने सभी डीएम और एसपी को बुधवार से कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन की जांच के लिए सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। नियम का उल्लंघन करने वाले दोषी बस मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।

chat bot
आपका साथी