Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी- नाइट कर्फ्यू लगा

Bihar Lockdown Guidelines बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण के विस्‍फोट के बाद रविवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ सख्‍त फैसले लिए। उन्‍होंने नाइट कर्फ्यू लागू करने तथा शिक्षण संस्‍थानों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की। आइए जानते हैं नजर कोरोनावायरस संक्रमण रोकने की नई गाइडलाइन पर।

By Amit AlokEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 08:23 AM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 07:00 AM (IST)
Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी-  नाइट कर्फ्यू लगा
बिहार में लागू होंगे लॉकडाउन जैसे कड़े प्रावधान। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

पटना, ऑनलाइन डेस्‍क। Bihar Lockdown Guidelines बिहार में कोरोनावायरस की दूसरी लहर (Second Wave of CoronaVirus Infection in Bihar) में हालात लगातार विस्‍फोटक (Blasting) होते जा रहे हैं। संक्रमण की चेन को रोक कर बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए रविवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्‍होंने बिहार के हालात को विस्‍फोटक बताया। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) के बदले नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। साथ ही शिक्षण संस्‍थान 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुख्‍यमंत्री ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए डेडिकेटेड कोविड अस्‍पताल बनाए जा रहे हैं। साथ ही होम आइसोलशन में रहने वाले संक्रमितों तथा राज्‍य के बाहर से आ रहे लोगों की मॉनीटरिंग की भी घोषणा की। सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण कीइ रोकथाम को लिए नई गाइडलाइन (New COVID Guideline) बना ली है।

तीन दिनों की बैठकों के बाद सरकार ने किया फैसला

बिहार में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्‍न विभागों के साथ हाई लेवल बैठक की। इसमें समीक्षा कर शनिवार को राज्‍यपाल की अध्‍यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सरकार ने हालात की जानकारी दी तथा नियंत्रण के लिए सभी दलों से उनके विचार जाने। बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सभी जिलो के डीएम और एसपी के साथ हालात की जानकारी ली। इसके बाद मुख्‍यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। इसमें उन्‍होंने कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव की नई गाइडलाइन के महत्‍व‍पूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी।

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कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव की नई गाइडलाइन, एक नजर

नाइट कर्फ्यू लागू: क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मुख्‍यमंत्री की लंबी बैठक के बाद राज्‍य में रात्रि नौ बजे से सुबह सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। कोरोनावायरस संक्रमण का कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) बनाकर लोगों को बचाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन जैसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

15 मई तक स्‍कूल-कॉलेज बंद: स्‍कूल-कॉलेजों की बंदी को 15 मई तक के लिए बढ़ाई गई है। राज्‍य में परीक्षाएं भी स्‍थगित कर दी गईं हैं।

मॉल व धर्म-स्थल आद‍ि बंद: मॉल, सिनेमा, स्‍टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्म स्‍थल आदि 15 मई तक बंद किए गए हैं। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर भी 15 मई तक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

शादी व श्राद्ध में सौ लोग होंगे शामिल: सभी सरकारी व निजी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हां, शादी व अंतिम संस्‍कार को इससे अलग रखा गया है। अंतिम संस्‍कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी व श्राद्ध में सौ लोगों की अधिकतम सीमा तय की गई है।

शाम छह बजे तक खुली रहेंगी दुकानें: सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकान तथा फल-सब्जी की दुकानें अब सायं छह बजे तक ही खुलेंगी। अभी तक इन्‍हें शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति थी।

रेंस्तरा और ढाबा में खाना खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। हां, उन्‍हें रात नौ बजे तक वे ऑनलाइन डेलिवरी व पैकिंग की छूट दी गई है।

रेंस्तराओं को होम डिलेवरी की छूट: ढाबा में रेंस्तरा और ढाबा में खाना खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। हां, उन्‍हें रात नौ बजे तक वे ऑनलाइन डेलिवरी व पैकिंग की छूट दी गई है।

खुले रहेंगे बैंक, डाकघर व पेट्रोल पंप: बैंक, एटीएम, डाकघर व रसोई गैस की दुकान व पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। अस्‍पताल व फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी जारी रहेंगी। पुलिस व सुरक्षा बल ड्यूटी पर मुस्‍तैद रहेंगे। ई-कॉमर्स के संस्‍थान खुले रहेंगे।

फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात रोक नही: शारीरिक दूरी के पालन, सैनिटाइजेशन व मास्‍क पहनने पर एंट्री की शर्तों के साथ सार्वजनिक वाहन चलाए जा सकते हैं। निजी वाहनों के परिचालन की छूट दी गई है। शर्तों के साथ ट्रेनों व फ्लाइट को जारी रखा जाएगा। हां, उनसे आने वाले यात्रियों की संक्रमण की जांच काे कड़ा किया जाएगा।

शाम पांच बजे तक खुलेंगे कार्यालय: सरकारी व निजी संस्थानों की बात करें तो वे पांच बजे शाम तक खुले रहेंगे। आवश्‍यक सेवाओं से जुड़े संस्‍थानों व कार्यालयों को इसमें छूट दी जा सकती है।

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