Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में लॉकडाउन की गाइडलाइन में संशोधन, अब इन्हें भी मिली छूट
Bihar Lockdown Guidelines बिहार में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने 5 मई से लॉकडाइन लगा दिया है। यह 15 मई तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मंगलवार को जारी की गई गाइडलाइन में बुधवार को थोड़ा संशोधन किया
जागरण टीम, पटना। Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 5 मई से लॉकडाउन लगा दिया है। यह 15 मई तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मंगलवार को जारी की गई गाइडलाइन में बुधवार को थोड़ा संशोधन किया गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने लॉकडाउन में कुछ और सेवाओं को विशेष छूट देने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव के आदेश से नया आदेश जारी कर दिया गया है।
होटल संचालकों को मिली छूट
इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय व गतिविधियों और होटल व्यवसाय को भी शामिल किया गया है। होटल संचालकों को रूम के अंदर खाना परोसने की शर्त पर अतिथियों को रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से जुड़े कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय, वन प्रबंधन में संलग्न वाहनों को भी अपवाद स्वरूप छूट दी गई है। वहीं अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय के संचालन करने की छूट दी गई है।
पहले से कुछ सेवाएं हैं दायरे से बाहर
गौरतलब है कि फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानों को चार घंटे के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लॉकडाउन के दौरान खोलने का आदेश दिया गया है। आवश्यक सेवा जैसे मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप इत्यादि में लॉकडाउन की बंदिशें लागू नहीं होगी। शादी-विवाह के लिए छूट दी जाएगी। तीन दिन पहले जानकारी देते हुए केवल 50 लोगों को ही विवाह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस-ऑटो में बैठने की क्षमता 50 फीसदी ही रहेगी। वहीं ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान उनका टिकट ही पास माना जाएगा।