Bihar Lockdown Guidelines: बेवजह घूमने पर अब ज्यादा देना होगा जुर्माना, परेशान नहीं कर सकेगी पुलिस

Bihar Lockdown Guidelines शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर रात की पाली में भी पुलिस बल की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाएगी। गुरुवार को डीजीपी एसके सिंघल ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 08:12 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 08:12 PM (IST)
Bihar Lockdown Guidelines: बेवजह घूमने पर अब ज्यादा देना होगा जुर्माना, परेशान नहीं कर सकेगी पुलिस
बिहार में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमना ज्यादा महंगा पड़ेगा। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना: लॉकडाउन के दौरान रात में पुलिस की चौकसी को और दुरुस्त किया जाएगा। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर रात की पाली में भी पुलिस बल की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाएगी। गुरुवार को डीजीपी एसके सिंघल ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही अब बेवजह बाहर घूमने पर 2000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। 

रात के समय भी रहेंगे पुलिस के जवान

डीजीपी एसके सिंघल से रात नौ बजे के बाद राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में पुलिस की तैनाती नहीं रहने की शिकायत की गई। बताया गया कि लॉकडाउन अनुपालन के अलावा सुरक्षा के लिए भी पुलिस की तैनाती जरूरी है। इस पर डीजीपी एसके सिंघल ने भी कहा कि रात के समय सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो वह इसको दिखाएंगे और यह सुनिश्चित कराएंगे कि प्रमुख चौक-चौराहों पर रात के समय भी पुलिस बल कार्यरत हों। उन्होंने बताया कि पहले बिहार के हर जिले में बड़ी संख्या में पुलिस की रात में तैनाती की गई है। 

बदसलूकी मामले की होगी जांच

राजधानी के आयकर गोलंबर पर आई-कार्ड दिखाए जाने के बावजूद पुलिसकर्मी द्वारा वाहनचालकों से जुर्माना और बदसलूकी किए जाने की शिकायत पर डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि वह इस मामले की जांच कराएंगे। इसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 

बेवजह गाड़ी लेकर निकले तो दो हजार तक जुर्माना

गृह विभाग के द्वारा लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के तहत अनिवार्य सेवा व अपवाद स्वरूप छूट दिए गए वाहनों के अलावा किसी के भी पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर मोटरवाहन अधिनियम की धारा-179 के अंतर्गत जुर्माना किया जाएगा। इसके तहत दो हजार रुपये तक जुर्माने का प्रविधान किया गया है। 

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