Bihar Lockdown-2: बिहार में गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो देना होगा दो हजार जुर्माना, आज से बढ़ेगी सख्ती
Bihar Lockdown-2 News बिहार में लागू लॉकडाउन-2 के दौरान पुलिस-प्रशासन की सख्ती बढ़ेगी। सभी डीएम-एसपी को नई गाइडलाइन का अक्षरश अनुपालन कराने को कहा गया है। खासकर दुकानों के समय में हुए बदलाव पर विशेष नजर रखने का निर्देश है।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar CoronaVirus Lockown-2: बिहार में लागू लॉकडाउन-2 के दौरान पुलिस-प्रशासन की सख्ती बढ़ेगी। सभी डीएम-एसपी को नई गाइडलाइन का अक्षरश: अनुपालन कराने को कहा गया है। खासकर दुकानों के समय में हुए बदलाव पर विशेष नजर रखने का निर्देश है। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में हर हाल में सुबह 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। इसके अलावा शादी समारोह में भी अतिथियों की संख्या 20 किए जाने का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। रविवार को लॉकडाउन-2 का पहला दिन होने के कारण आवाजाही कम रही, इस कारण अपेक्षाकृत कार्रवाई भी कम दिखी। सोमवार से कार्रवाई बढऩे के साथ असर ज्यादा दिखेगा।
आज खुलेंगी हार्डवेयर व खाद-बीज की दुकानें
लंबे समय के बाद सोमवार को निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद-बीज की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन-2 में सप्ताह में दो दिन इन दुकानों को खुलने की छूट दी गई है। सोमवार के बाद सीधे गुरुवार को दुकान खोली जा सकेंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, दोनों ही जगह, दुकानें खुलने का समय सुबह छह से 10 बजे तक होगा। किराना और सब्जी की दुकानों को शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से 10 बजे और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक रोज खुलने की अनुमति दी गई है।
अभी तक छह करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया
कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के उल्लंघन पर अप्रैल से मई के पहले पखवारे तक करीब छह करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है। सिर्फ अप्रैल में 3.89 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। सबसे अहम बात यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद हर दिन औसत ढाई से तीन हजार लोग बिना मास्क के पकड़े जा रहे हैं, जिनसे 50 रुपये की दर से जुर्माना वसूला जा रहा है। अप्रैल में मास्क नहीं पहनने पर एक लाख 14 हजार, जबकि मई में 40 हजार से अधिक लोग पकड़े गए हैं। 50 रुपये का जुर्माना है मास्क नहीं पहनने पर 2000 का जुर्माना बेवजह गाड़ी से निकलने पर