50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मी हो जाएं सावधान, रिटायर कर घर भेजेगी बिहार सरकार

बिहार पुलिस के कर्मियों के लिए बड़ी खबर हर साल जून व दिसंबर में बुजुर्ग पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी सरकार काम की समीक्षा के आधार पर होगा फैसला समीक्षा के लिए अपर मुख्य सचिव व सचिव की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Wed, 27 Jan 2021 01:52 PM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 06:30 PM (IST)
50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मी हो जाएं सावधान, रिटायर कर घर भेजेगी बिहार सरकार
बिहार पुलिस में बढ़ती उम्र वालों पर पड़ेगा फैसले का असर। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्‍य ब्‍यूरो। Bihar Police compulsory retirement scheme: बिहार पुलिस में बढ़ती उम्र और बढ़ती तोंद वाले सिपाहियों और अधिकारियों के लिए अब मुश्क‍िल होने वाली है। अब उन्‍हें रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी करने के लिए खुद को काम के लायक बनाए रखना होगा और इसे हर साल दो बार साबित भी करना होगा। अगर वे ऐसा करने में सक्षम नहीं रहे तो सरकार उन्‍हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (जबरन रिटायरमेंट) पर भेज देगी।

50 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों के काम की होगी समीक्षा

बिहार सरकार का गृह विभाग (Bihar Government Home Department) 50 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी पुलिस कर्मियों की कार्य दक्षता की समीक्षा करेगा। इसके लिए दो समितियों का गठन किया गया है। हर साल जून व दिसंबर माह में प्राप्त आवेदनों के आधार पर बैठक का आयोजन होगा, जिसमें बुजुर्ग कर्मियों की कार्य दक्षता के अनुसार आगे कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। जरूरत होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जाएगी। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।

दो समितियां करेंगी अधिक उम्र वाले कर्मियों के काम की समीक्षा

आदेश के अनुसार, पिछले साल सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 साल से अधिक उम्र के कर्मियों की कार्य दक्षता और आचार की आवधिक समीक्षा करने का निर्देश जारी किया था। इसे लागू करने के लिए ही गृह विभाग ने दो समितियों का गठन किया है। समूह 'क' के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इसमें सचिव, विशेष सचिव और विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी सदस्य होंगे।

समूह 'ख' और 'ग' के लिए तीन सदस्‍यीय कमेटी बनी

दूसरी तरफ, समूह 'ख', 'ग' और अवर्गीकृत सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तीन सदस्यीय इस कमेटी में संयुक्त सचिव सह मुख्य निगरानी पदाधिकारी और अवर सचिव सदस्य होंगे।

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