आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को झटका, नहीं मिलेंगे आरक्षण के ये दो लाभ; बिहार सरकार ने दी जानकारी

Reservation for EWS category in Bihar आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की ओर से डबल झटका मिला है। अन्‍य आरक्षित वर्गों की तरह मिलने वाले दो महत्‍वपूर्ण लाभ इस वर्ग के अभ्‍यर्थियों को नहीं मिलेंगे।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 07:47 AM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 07:47 AM (IST)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को झटका, नहीं मिलेंगे आरक्षण के ये दो लाभ; बिहार सरकार ने दी जानकारी
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर सरकार ने कही बड़ी बात। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की ओर से डबल झटका मिला है। अन्‍य आरक्षित वर्गों की तरह मिलने वाले दो महत्‍वपूर्ण लाभ इस वर्ग के अभ्‍यर्थियों को नहीं मिलेंगे। इसका ऐलान सरकार ने बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर किया है। बिहार में पद व सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए मिलने वाला दस फीसद आरक्षण का कोई बैकलाग तैयार नहीं होगा। इसी तरह इस वर्ग को उम्र सीमा में छूट का भी कोई लाभ किसी भर्ती प्रक्रिया में नहीं दिया जाएगा।

अभ्‍यर्थी नहीं मिले तो स्‍वत: खत्‍म हो जाएगी रिक्ति

अगर किसी वर्ष इस आरक्षण के तहत अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो आरक्षण के अंतर्गत जो संख्या तय होगी, वह स्वत: खत्म हो जाएगी। अगले वर्ष वह संख्या नहीं जुड़ेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को इस संबंध में विधानसभा में लाए गए एक ध्यानाकर्षण के उत्तर में यह जानकारी दी। ध्यानाकर्षण अजीत शर्मा, समीर महासेठ, आनंद शंकर सिंह तथा मुरारी प्रसाद गौतम ने लाया था।

गरीब सवर्ण अभ्यर्थी के न होने पर रिक्ति स्वत: खत्म हो जाएगी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव ने सदन में कहा

अधिकतम उम्र सीमा में उन्हें छूट दिए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं

बिजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर फरवरी, 2019 में अधिसूचना जारी कर चुकी है। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने का भी कोई प्रविधान नहीं है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण को जहां तक राज्य स्तर तक सीमित किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अधिनियम में स्पष्ट अंकित है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण में लाभ का दावा नहीं करेंगे। यह राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है।

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