बिहार में थानेदार और चौकीदार को नई जिम्‍मेदारी, जमीन विवाद के मामले कम करने के लिए उठाया उपाय

प्रमंडलीय आयुक्त ने पटना नालंदा भोजपुर बक्सर कैमूर और रोहतास जिले के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि थानेदार चौकीदार स्तर से विवाद का इनपुट हरेक रविवार को एकत्र करेंगे। संबंधित जानकारी लेकर निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। अंचल पदाधिकारी और थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से अपने क्षेत्र के भूमि विवाद की सुनवाई करेंगे।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Fri, 04 Jun 2021 05:14 PM (IST) Updated:Fri, 04 Jun 2021 05:14 PM (IST)
बिहार में थानेदार और चौकीदार को नई जिम्‍मेदारी, जमीन विवाद के मामले कम करने के लिए उठाया उपाय
जमीन विवाद के मामले सुलझाने के लिए बनी व्‍यवस्‍था। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, जागरण संवाददाता। Bihar Government News: बिहार में खरीफ की खेती आरंभ होते ही अमूमन गांव-टोले में जमीन का विवाद (land dispute in Bihar) बढ़ जाता है। जमीन के झगड़ों के कारण मारपीट और हिंसक संघर्ष के कारण थानों में मामले बढ़ते हैं और कई बार तो ऐसे झगड़ों में हत्‍या तक हो जाती है। ऐसे में एहतियात के लिए सरकार ने नई व्यवस्था की है। अब प्रत्येक रविवार को थानेदार को इलाके में विवाद का इनपुट एकत्र करने की जिम्मेदारी होगी। एसडीओ, डीएसपी, सीओ और थानाध्यक्ष सहित जिलाधिकारी सप्ताह में एक दिन भूमि विवाद मामले का निपटारा करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को सभी जिला पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आशय का निर्देश दिया है।

पटना प्रमंडल के सभी जिलों में लागू होगा आदेश

प्रमंडलीय आयुक्त ने पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि थानेदार, चौकीदार स्तर से विवाद का इनपुट हरेक रविवार को एकत्र करेंगे। संबंधित जानकारी लेकर निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। हर सप्ताह के शनिवार को अंचल पदाधिकारी और थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से अपने क्षेत्र के भूमि विवाद की सुनवाई करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी और भूमि सुधार उप-समाहर्ता प्रत्येक बुधवार को जमीन से संबंधित मामले का निपटारा करेंगे।

हर रविवार भूमि विवाद का इनपुट एकत्र करेंगे थानेदार जिलाधिकारी महीने में दो शुक्रवार और एसडीओ बुधवार को करेंगे सुनवाई शनिवार को सीओ और थानाध्यक्ष करेंगे संयुक्त सुनवाई

डीएम को भी हर महीने कम से कम दो दिन सुनवाई का निर्देश

जिलाधिकारी को महीने में कम से कम दो शुक्रवार को भूमि संबंधित मामले निपटाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में दाखिल-खारिज के लंबित मामले के त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया गया है। थानाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फरार अपराधियों और वारंटियों की गिरफ्तारी करें। इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी।

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