बिहार में 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी स्कूल पर शिक्षकों का आना जरूरी, कोचिंग खुले तो होगी प्राथमिकी
Bihar Coronavirus Guideline बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया है। लेकिन इस बंदी का लाभ शिक्षकों को नहीं मिलेगा। उन्हें हर हाल में स्कूल आना होगा।
पटना, जागरण टीम। Bihar Government Coronavirus Safety Guidelines: राज्य सरकार के निर्देश पर 11 अप्रैल तक बिहार के सभी जिलों में सरकारी व निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा। सरकार ने स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यालयी कामकाज करें। इस दौरान स्कूलों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा से पहले और बाद में स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। संस्थान के शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में परीक्षार्थी, वीक्षकगण एवं अन्य कर्मी मास्क में कार्य करेंगे। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उस कर्मी को तत्काल अस्पताल भेजा जाएगा।
कोचिंग खुली रखने का एलान, डीएम ने कहा-प्राथमिकी होगी
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा स्कूल और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश के विरोध में संस्थानों ने कोचिंग को खुली रखने की घोषणा की है। कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने रविवार को बैठक कर सामूहिक रूप से फैसला लिया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोचिंग खुली रखेंगे। इस बीच जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि आदेश के खिलाफ स्कूल या कोचिंग खोले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ऐसेे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराएगा।
शिक्षण संस्थानों को हर हाल में मानना होगा सरकार का फैसला
डीएम ने कहा कि हर हाल में शिक्षण संस्थानों को सरकार के निर्णय को मानना होगा। निर्णय के अनुपालन के लिए बनी प्रशासनिक टीम मॉनीटरिंग करेगी। कोई भी कोचिंग या शिक्षण संस्थान खुला मिला तो प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई होगी। सुबह कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की बिहार शाखा के तत्वावधान में आयोजित बैठक में सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि मई में कई परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में कोचिंग बंद करना संभव नहीं है।