बिहार में नल-जल योजना से पानी सप्लाई के घंटे तय, हर परिवार को हर महीने देने होंगे 30 रुपए
Bihar Cabinet Decision बिहार में पंचायतों की तर्ज पर पीएचईडी में भी नल जल योजना का संचालन 56 हजार वार्ड सदस्य प्रति परिवार वसूल सकेंगे 30 रुपये मेंटनेंस शुल्क शुल्क का आधा हिस्सा वार्ड सदस्यों को प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा पुलिस अनुसंधान की भी अलग से होगी निगरानी
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Cabinet Decision: बिहार के करीब 56 हजार वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा संचालित नल-जल योजना (Bihar Nal-Jal Scheme) का संचालन अब पंचायतों की तर्ज पर होगा। जिस प्रकार पंचायतों द्वारा प्रत्येक परिवार से योजना के रखरखाव के लिए 30 रुपये मासिक शुल्क लिया जाता है, वैसे ही पीएचईडी के अधीन आने वाले वार्डों के नागरिकों को भी योजना के रखरखाव के लिए मासिक 30 रुपये देने होंगे। जिसका आधा हिस्सा वार्ड सदस्यों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीएचईडी के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में पांच प्रस्ताव मंजूर किए गए।
रखरखाव के लिए बनेगी अलग टीम
जानकारी के अनुसार 56 हजार वार्डों में नल-जल योजना के रखरखाव के नियमों में किए गए बदलाव के आदेश अधिसूचना के साथ प्रभावी होंगे। नई व्यवस्था यह होगी कि पीएचईडी के अधीन आने वाले वार्डों में रहने वाले परिवार को योजना के रखरखाव के लिए 30 रुपये चुकाने होंगे। यह राशि वार्ड सदस्य ले सकें, इसके लिए सभी वार्डों में योजना के रखरखाव के लिए अलग से टीम बनाई जाएगी। टीम योजना के बिगड़े कल-पुर्जों को बदलने से लेकर इनके रखरखाव का कार्य करेगी। वार्ड के नागरिकों से मिलने वाले शुल्क का आधा हिस्सा वार्ड सदस्यों को प्रोत्साहन के रूप में तभी मिल पाएगा।
हर रोज सुबह-शाम छह घंटे होगी सप्लाई
नई व्यवस्था में वार्डों में अक्टूबर से मार्च तक जलापूर्ति सुबह छह से नौ बजे तक होगी, जबकि अप्रैल से सितंबर के बीच सुबह पांच से आठ बजे के बीच जलापूर्ति की जाएगी। शाम के वक्त 12 महीने शाम चार से सात बजे तक जलापूर्ति होगी।
पुलिस जांच की मानिटरिंग के लिए बनेगा अलग कोषांग, 69 पद सृजित
मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के एक प्रस्ताव के बाद पुलिस जांच की मानीटरिंग करने के इरादे से इन्वेस्टिेशन मानीटरिंग सेल गठन का प्रस्ताव मंजूर किया है। नया बनने वाला कोषांग सुचारू तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके, इसके लिए 69 पद भी सृजित किए गए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, नए सृजित पदों में पुलिस अधीक्षक का एक पद होगा। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक के सात, पुलिस निरीक्षक के 13, सहायक अवर निरीक्षक के आठ, कंप्यूटर आपरेटर के 21, सिपाही के 11 और चालक सिपाही के आठ पद सृजित किए गए हैं।
भवन निर्माण के लिए 1.87 अरब रुपये मंजूर
मंत्रिमंडल ने आठ प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए पूर्व से स्वीकृत योजना राशि को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दी है। आठ प्रखंड सह अंचल, कार्यालय, सह आवासीय परिसर के साथ निरीक्षक कमरा निर्माण के लिए 1.87 अरब रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद गव्य संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति को नियमित करने के लिए गव्य भर्ती संशोधन नियमावली-2021 को भी मंजूरी दे दी गई।