नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर बक्से में छिपा दिया था शव, आरोपित को होगी फांसी
बिहार के गोपालगंज जिले में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को फांसी की सजा मुकर्रर की है। इस मामले में वारदात के केवल छह महीने के अंदर आरोपित को सजा सुनाई गई है।
गोपालगंज, जागरण संवाददाता। बिहार के गोपालगंज जिले में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को फांसी की सजा मुकर्रर की है। इस मामले में वारदात के केवल छह महीने के अंदर आरोपित को सजा सुनाई गई है। पुलिस से लेकर न्यायालय तक ने मामले में त्वरित न्यायालय के लिए दिन-रात एक कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने रिकॉर्ड समय में मामले की चार्जशीट कोर्ट को सौंपी।
गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र का मामला
गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में एडीजे बालेंद्र शुक्ला के न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद एकमात्र अभियुक्त जयकिशोर साह को फांसी की सजा सुनाई। शनिवार को सजा सुनाए जाने के बाद उसे चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया।
गोपालगंज के सिधवलिया थाना क्षेत्र में 2020 में हुई थी घटना आरोप पत्र के बाद पांच माह में पूरी हो गई मामले की सुनवाईकमरे के अंदर बक्से में रखा था शव
25 अगस्त 2020 को सिधवलिया थाना क्षेत्र के गांव की नौ वर्षीय बच्ची अभियुक्त जयकिशोर साह के घर के समीप खेल रही थी। उसे झांसा देकर वह अपने घर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को बक्से में बंद कर कमरे में रख दिया। कुछ देर बाद घर में ताला बंद कर फरार हो गया। घटना की सूचना परिवार के लोगों ने पुलिस को दी।
पुलिस ने बरामद किया था बच्ची का शव
पुलिस के गांव में पहुंचने के बाद जयकिशोर साह के घर का ताला तोड़ा गया तो बक्से से बच्ची का शव बरामद किया गया। सिधवलिया थाने में दर्ज प्राथमिकी में जयकिशोर साह को नामजद किया गया था। मामले में पांच माह पूर्व आरोप पत्र दाखिल किया गया। आज दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। कांड में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी ने बहस की।