Bihar Crime: पटना में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार युवक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार बस खलासी राजेश पांडेय की रविवार को सुबह पीएमसीएच में मौत हो गई। स्वजनों ने जिला उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर हाजत में पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। स्वजन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Sun, 29 Nov 2020 10:59 PM (IST) Updated:Sun, 29 Nov 2020 10:59 PM (IST)
Bihar Crime: पटना में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार युवक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप
पटना में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है।

पटना, जेएनएन। शराब पीने के आरोप में गत सोमवार को गिरफ्तार बस खलासी राजेश पांडेय की रविवार को सुबह पीएमसीएच में मौत हो गई। स्वजनों ने जिला उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर हाजत में पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। स्वजन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मृतक की बहन किरण ने कहा कि खड़ा कुआं निवासी 32 वर्षीय राजेश पांडेय को 23 नवंबर की सुबह उत्पाद विभाग की टीम गायघाट के पास से गिरफ्तार कर साथ ले गई थी। इसकी जानकारी परिवार को नहीं दी गई। दो दिनों तक उसे विभाग की हाजत में रखकर बेरहमी से पीटा गया। उससे जबरदस्ती शराब बेचने वाले का नाम व मोबाइल नंबर पूछा जा रहा था। इन्कार करने पर टॉर्चर दिया गया। उसकी हालत बिगड़ गई तो न्यायालय से अनुमति लेकर फुलवारीशरीफ जेल भेज दिया गया। जेल में तबीयत खराब होने पर 27 दिसंबर को पीएमसीएच भेजा गया, जहां रविवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंपा गया तो सिर, पीठ और दोनों पैरों में चोट व जख्म के निशान मिले हैं। राजेश की पत्नी और दो छोटे-छोटे बच्चों के साथ पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। 

उठ रहे कई सवाल

स्वजनों का आरोप है कि उसकी हालत खराब थी तो उसे दूसरे दिन सुबह पीएमसीएच क्यों नहीं भेजा गया? जब तबीयत अधिक खराब हो गई तो घर वालों को सूचित क्यों नहीं किया गया? कारा प्रशासन ने बगैर मेडिकल जांच कराए जेल में कैसे रखा? क्या शराब पीने वालों को हाजत में रखकर थर्ड डिग्री टार्चर देने का प्रावधान है।  

किसी और ने दी जानकारी 

28 नवंबर की शाम को परिवार के लोगों को पीएमसीएच भर्ती होने की जानकारी किसी और ने दी। तब उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल पहुंचे।

24 नवंबर की देर रात को लाया गया था

फुलवारीशरीफ के काराधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि फुलवारी जेल में राजेश को 24 नवंबर की देर रात को लाया गया था। रात में तबीयत खराब की जानकारी नहीं लगी। उसे 27 नवंबर को पीएमसीएच भेजा गया, जहां 29 की सुबह मौत हो गई। जेल में पिटाई नहीं की गई है। 

राजेश से भी मारपीट नहीं की गई

सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना प्रह्लाद प्रसाद भूषण ने कहा कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों को गिरफ्तार लोगों के साथ मारपीट नहीं करने की हिदायत दी गई है। राजेश से भी मारपीट नहीं की गई है। उसकी मौत की सूचना मुझे नहीं दी गई है। 

27 नवंबर की दोपहर किया गया था भर्ती 

मुख्य आकस्मिकी चिकित्सा पदाधिकारी, पीएमसीएच डॉ. अभिजीत सिंह ने कहा कि 27 नवंबर की दोपहर 12 बजे त्रिलोकी पांडेय के पुत्र राजेश पांडेय को मेडिसीन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। जेल का सिपाही अशोक कुमार उसे बेहोशी की हालत में लेकर आया था। रविवार की सुबह 8 बजे उसकी मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। 

चौंकाने वाली मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट

विचाराधीन बंदी राजेश पांडेय की मौत 8.20 बजे होती है। मौत के साढ़े पांच घंटे के बाद पटना सदर के कार्यपालक दंडाधिकारी अरविंद कुमार ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं बताया है। हालांकि, मौत के कारणों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

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