Bus Fare Hike: बिहार में सरकार ने बढ़ाया सभी बसों का किराया, लंबी दूरी और नगर सेवा दोनों पर असर
Bihar Bus Fare Hike बिहार में परिवहन विभाग ने बसों के किराए की दर नए सिरे से निर्धारित कर दी है। इसको सभी सरकारी और निजी बसों में मानना अनिवार्य होगा। निर्धारित किराया से अधिक वसूलने की शिकायत पर कार्रवाई भी होगी।
पटना, जागरण टीम। Bihar Bus Fare Hike: बिहार में बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। परिवहन विभाग ने नगर बस सेवा के साथ लंबी दूरी की बसों का भी यात्रा किराया बढ़ा दिया है। इसका असर पटना समेत अलग-अलग शहरों में चलने वाली सिटी बसों पर भी पड़ेगा। विभाग की ओर से नए किराये की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने आम लोगों के साथ ही बस सेवा से जुड़े लोगों को नए किराए पर आपत्ति और सुझाव देने के लिए एक महीने का वक्त दिया है। नए बस किराए की अधिसूचना की प्रति परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिसे देखने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको इसी खबर में मिल जाएगा। यहां आपको बता दें कि राज्य के कई जिलों में निजी बसों के संचालक पहले ही निर्धारित दर से अधिक मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। नई दर से किराया निर्धारण करने पर निजी बसों का किराया कई रूटों में घटने की भी संभावना रहेगी।
वाल्वो और मर्सिडिज बसों के लिए प्रति किलोमीटर ढाई रुपए होगा किराया
साधारण बस सेवा के लिए डेढ़ रुपया प्रति किलोमीटर, डीलक्स बस सेवा के लिए 1.70 रुपये प्रति किलोमीटर, डीलक्स एसी बस के लिए दो रुपये प्रति किलोमीटर और वाल्वो व मर्सिडीज बसों के लिए 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर नया किराया निर्धारित किया गया है। वहीं नगरीय बस सेवा के लिए पहले चार किलोमीटर के लिए 1.60 रुपये व अगले प्रत्येक दो किलोमीटर पर 1.50 रुपये यात्रा किराया लिया जाएगा। विभाग ने एक माह तक बढ़े यात्री किराये पर आपत्ति व सुझाव मांगे हैं, इसके बाद नया किराया लागू हो जाएगा।
अधिसूचना में इन खास बिंदुओं का भी किया गया है जिक्र
विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में जिक्र किया गया है कि नई दर के आधार पर बसों के प्रारंभिक स्थान से गंतव्य तक के लिए वास्तविक किराया का निर्धारण राज्य सरकार या परिवहन प्राधिकार की ओर से किया जाएगा। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के लिए किराया का निर्धारण भी राज्य परिवहन प्राधिकार की ओर से किया जाएगा। सभी बसों में किराया की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। निर्धारित दर से अधिक किराया लेने पर संबंधित बस के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हर बस में एक शिकायत पंजी रखना अनिवार्य रहेगा।
लंबी दूरी की बसों के लिए इस तरह होगा किराए का निर्धारण
अधिसूचना के मुताबिक लंबी दूरी की बसों के लिए 100 किलोमीटर तक किराया का निर्धारण बेसिक दर के आधार पर किया जाएगा। 101 से 250 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए बेसिक किराए में 20 फीसद, जबकि 250 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए बेसिक दर में 30 फीसद तक की छूट रहेगी। परिवहन विभाग की अधिसूचना देखने के लिए यहां (Notification) क्लिक करें।