बिहार में फसल क्षति के लिए आप भी ले सकते हैं मुआवजा, सवा दो लाख किसान कर चुके हैं आवेदन

Bihar Crop Damage Compensation Online Application कृषि विभाग द्वारा क्षतिपूॢर्ति के रूप में न्यूनतम एक हजार रुपये दिए जाएंगे। असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपये सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 शाश्वत फसल (गन्ना आदि सहित) के लिए 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Fri, 03 Sep 2021 08:57 AM (IST) Updated:Fri, 03 Sep 2021 08:57 AM (IST)
बिहार में फसल क्षति के लिए आप भी ले सकते हैं मुआवजा, सवा दो लाख किसान कर चुके हैं आवेदन
बिहार सरकार देगी फसल क्षति के लिए मुआवजा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Farmer's News: बिहार सरकार (Bihar Government) के कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा यास तूफान (Yas Cyclone) से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन मांगने के महज सात दिन में ही दो लाख से अधिक आवेदन आ गए हैं। अहम यह है कि आवेदन के लिए अभी दस दिन का समय बचा हुआ है। किसान कृषि इनपुट अनुदान योजना (Kisan Krishi Inuput Anudan Yojana) का लाभ लेने के लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि मई में यास तूफान की वजह से 16 जिलों के 102 प्रखंडों के लाखों किसानों की करीब 73085.77 हेक्टेयर में 33 फीसदी से अधिक फसल को नुकसान पहुंचा था।

100 करोड़ रुपए मुआवजे का भुगतान करेगी सरकार

आपदा के शिकार इन किसानों को करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। कृषि विभाग ने क्षतिपूॢत के लिए 27 अगस्त से 12 सितंबर तक आनलाइन आवेदन मांगे हैं। कृषि विभाग के अनुसार गुरुवार शाम पांच बजे तक पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगडिय़ा, सहरसा, मधेपुरा, पूॢर्णिया, अररिया और कटिहार जिले की 1365 पंचायतों के दो लाख 13 हजार 112 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

हफ्ते भर में दो लाख से ज्यादा किसानों ने दी मुआवजे की अर्जी यास तूफान से फसल को हुए नुकसान के लिए मिलेगा मुआवजा किसान कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने का मौका अनुदान के लिए 12 सितंबर तक करना है आनलाइन आवेदन

दो हेक्‍टेयर फसल के लिए ले सकते हैं अनुदान

कृषि विभाग द्वारा क्षतिपूॢर्ति के रूप में न्यूनतम एक हजार रुपये दिए जाएंगे। असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 , शाश्वत फसल (गन्ना आदि सहित) के लिए 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

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