ADJ Transfer List: बिहार के 32 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का तबादला, एक किए गए सस्पेंड; यहां देखें पूरी सूची
Bihar ADJ Transfer List बिहार में एक साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के 32 अधिकारियों का तबादला और एक का निलंबन किया गया है। इस बाबत आदेश पटना हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी किया गया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar ADJ Transfer List: पटना हाई कोर्ट प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर बिहार के प्रदेश के जिलों में 32 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजों (एडीजे) को उनके जिला में ही विधिज्ञ सेवा प्राधिकार में सचिव के पद पर पदस्थापित किया है। वहीं, पटना हाई कोर्ट ने पटना सिटी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज उज्ज्वल कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। बिहार ज्यूडिशियल सॢवस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स-2020 के रूल 6 के सब रूल (1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
एडीजे के तबादले की सूची में धीरेन्द्र कुमार को अररिया, सर्वेश कुमार राय को बांका, अनवर शमीम को बेगूसराय, अतुलवीर सिंह को भागलपुर, रंजीत कुमार को भोजपुर (आरा), धर्मेन्द्र कुमार तिवारी को बक्सर, जावेद आलम को दरभंगा, गौरव आनंद को पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), अंजू सिंह को गया, बिलेंद्र शुक्ला को गोपालगंज, देवेश कुमार को जमुई, राकेश कुमार को जहानाबाद, सुमित रंजन को कैमूर भभुआ, समरेंद्र गांधी को खगडिय़ा, रजनीश रंजन को किशनगंज, राजीव रंजन रमन को लखीसराय, प्रीतम कुमार रतन को मधुबनी, राजीव नयन को मुंगेर, सुभाषचंद्र को मुजफ्फरपुर भेजा गया है।
इसी तरह मो. मंजूर आलम को बिहार शरीफ, अनिल कुमार राम को नवादा, संतोष कुमार झा को पटना, धीरज कुमार भास्कर को पूॢणया, अमित राज को रोहतास (सासाराम), रवि रंजन को सहरसा, अभिषेक कुणाल को समस्तीपुर, नूर सुल्ताना को सारण (छपरा), विवेका नन्द प्रसाद को शेखपुरा, निशित दयाल को शिवहर, आशुतोष कुमार राय को सिवान, प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत को वैशाली और योगेश शरण त्रिपाठी को बेतिया (पश्चिम चंपारण) में जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकार का सचिव बनाया गया है।
पटना सिटी के सेशंस जज उज्ज्वल कुमार सिन्हा निलंबित
पटना सिटी के एडीजे उज्ज्वल कुमार सिन्हा के निलंबन अवधि में जांच के लंबित रहने या अगले आदेश तक सिन्हा का मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ जुड़ा रहेगा। पटना हाई कोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एस के पंवार ने जानकारी दी है कि उक्त आदेश के प्रभाव में रहने की अवधि तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा बगैर पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। निलंबन की अवधि में वह बिहार सॢवस कोड के नियम 96 के तहत जीवन-यापन भत्ता के हकदार होंगे। आदेश की प्रति पटना के डिस्ट्रीक्ट एंड सेशंस जज को भेजी गई है।