बिहार में निजी स्कूल संचालकों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई प्रस्वीकृति के लिए आवेदन की तारीख
Bihar School Registration News बिहार में निजी स्कूलों को सरकार से अनुमति लेना हुआ जरूरी आवेदन के लिए शिक्षा विभाग ने बढ़ाई समयसीमा ई-संबंधन पोर्टल पर प्रस्वीकृति को आवेदन की तिथि बढ़ी निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने सभी डीईओ को जारी किया आदेश
पटना, जागरण टीम। Bihar Education News: बिहार में निजी स्कूल चलाने के लिए अब सरकार की अनुमति जरूरी होगी। यह प्रावधान तो पहले से है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए सरकार अब गंभीर हो गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right To Education ACT) के तहत निजी स्कूल खोलने के लिए मानकों को पूरा करना और शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति होना जरूरी है। अब तक अनुमति नहीं लेने वाले सभी निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति के लिए 30 सितंबर तक आवेदन करना था। इसको लेकर विभिन्न निजी विद्यालयों के प्रबंधक परेशान थे। क्योंकि, इसके लिए वे अपने सभी कागजात जुटा नहीं पा रहे थे लेकिन अब उन्हें इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि, सरकार ने इसकी तिथि बढ़ा दी है। अब निजी स्कूल प्रबंधक 31 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
ई-संबंधन पोर्टल पर अपलोड करने हैं जरूरी दस्तावेज
इस बाबत निदेशक प्राथमिक शिक्षा (Primary Education Director) अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर आदेश दिया है। जारी पत्र में निदेशक ने कहा है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 की धारा - 18 एवं बिहार राज्य के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली- 2011 के तहत विभाग द्वारा विकसित ई-संबंधन पोर्टल पर प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का ऑनलाइन डाक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि को विस्तारित कर दिया है।
कोविड काल में स्कूल बंद रहने के कारण बढ़ी समयसीमा
उन्होंने कहा है कि कोविड -19 के संक्रमण के फलस्वरूप विद्यालयों के बंद रहने तथा निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोध के क्रम में निर्धारित तिथि को 31 नवंबर तक विस्तारित किया गया है। प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बैदेही श्रीवास्तव ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने इसके लिए विभाग से मांग की थी।