बिहार सरकार का बड़ा आदेश, 20 मार्च के बाद जमा नहीं होंगे कोई बिल, इन विभागों को दी गई है छूट
बिहार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आदेश जारी कर कहा है कि 20 मार्च के बाद बिल नहीं जमा होंगे। एहतियात इसलिए कि अफरातफरी न हो। इससे गलत निकासी पर भी रोक लगेगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि वह तय समय सीमा के भीतर बिलों को कोषागार में जमा करे। इसके बाद के बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का आखिरी बिल अगले साल के 20 मार्च तक जमा किया जाएगा। कुछ विभागों को छूट भी दी गई है। ये विभाग 20 मार्च के बाद भी बिल जमा करा सकेंगे। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ के हवाले से मंगलवार को जारी आदेश की प्रति सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को दी गई है।
आकस्मिक मदों के बिल भी नहीं होंगे स्वीकार
आदेश के मुताबिक कोषागार में बिल को जमा करने के लिए एक कैलेंडर बनाया गया है। जनवरी 2022 तक के सभी बिल 28 फरवरी तक जमा किए जाएंगे। बिल जमा करने की दूसरी अंतिम तारीख 15 मार्च तक की गई है। उस दिन फरवरी महीने तक के सभी बिल जमा किए जाएंगे। आखिरी तारीख 20 मार्च है। इसमें विभिन्न मदों में मार्च महीने में खर्च हुई राशि के भुगतान के लिए बिल जमा होगा। इसके बाद आकस्मिक मदों के बिल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
खर्च न होने वाली राशि जमा करें
विभागों को कहा गया है कि वे आकलन करें कि किसी मद में ली गई राशि 31 मार्च तक खर्च हो पाएगी या नहीं। 31 मार्च तक न खर्च हो पाने वाली राशि को 25 मार्च तक सरकारी खाते में जमा कर दें। यह भी हिदायत दी गई है कि कोई विभाग अनावश्यक राशि की निकासी न करे।
मार्च लूट के लिए कुख्यात था बिहार
बिहार लंबे समय तक मार्च लूट के लिए कुख्यात रहा है। मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में बिल जमा किए जाते थे। बिल के साथ जरूरी कागजात लगे हैं या नहीं, समय के अभाव के कारण इसकी जांच नहीं हो पाती थी। हालत यह थी कि 31 मार्च को रात भर बैंक और कोषागार खुले रहते थे। हालांकि नीतीश कुमार के 16 वर्षों के शासन में इस प्रवृति पर रोक लगी है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के पत्र में भी यही कारण बताया गया है-समय पर बिल प्रस्तुत किए जाएं, ताकि उसकी पूरी जांच हो सके।
इन विभागों को दी गई है राहत
आपदा प्रबंधन, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होने वाला भुगतान, हाई कोर्ट, लोकायुक्त, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्यपाल सचिवालय, विधान मंडल एवं कोबिड से संबंधित विपत्र 20 मार्च 2022 के बाद भी स्वीकार किए जाएंगे।