बिहार में दिव्यांगों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला- अब नौकरियों में चार तो उच्च शिक्षा पांच फीसद मिलेगा आरक्षण
बिहार में शिक्षा विभाग ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों को पांच फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है। इसी तरह सरकार नौकरियों में भी चार फीसद आरक्षण देने जा रही है। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार सरकार ने राज्य के अधीन सेवाओं की बहाली में दिव्यांगों को चार फीसद और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में पांच फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इससे संबंधित संकल्प जारी कर शिक्षा विभाग को भेजा गया है।
उच्च शिक्षण संस्थानों में पांच फीसद आरक्षण
विभागीय संकल्प के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों के नामांकन के लिए तत्काल प्रभाव से पांच फीसद आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। शिक्षा विभाग ने नामांकन में दिव्यांगों के लिए पांच फीसद आरक्षण की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश उच्च शिक्षण संस्थानों को दिया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 32 के तहत सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में पांच फीसद दिव्यांगों को आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
सरकारी सेवाओं में पांच फीसद आरक्षण
एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 34 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, राजकीय लोक उपक्रमों, निगमों, आयोगों, बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के नियोजन में दिव्यांगों के लिए चार फीसद आरक्षण प्रभावी किया गया है।
बिहार सरकार का बड़ा फैसला
दिव्यांगों को सेवा व शिक्षा में आरक्षण देने का यह बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला है। इससे समाज की मुख्य धारा से कट गए दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में शामिल होने में मदद मिलेगी।