श्रम संसाधन विभाग का बड़ा फैसला, बिहार में प्राइवेट सेक्टर से निर्माण कार्य के एवज में सेस कर की वसूली होगी

श्रम संसाधन विभाग ने यह फैसला लिया है। नगर निगम नगर पंचायत और नगर परिषद में जो व्यक्ति मकान का नक्शा पास कराएगा उसे लागत का एक फीसद सेस कर के रूप में चुकाना होगा। सेस कर वसूली को धावा दल का भी गठन कर दिया गया है।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Mon, 25 Jan 2021 05:24 PM (IST) Updated:Mon, 25 Jan 2021 05:24 PM (IST)
श्रम संसाधन विभाग का बड़ा फैसला, बिहार में प्राइवेट सेक्टर से निर्माण कार्य के एवज में सेस कर की वसूली होगी
सेस टैक्‍स चुकाने पर ही नक्‍शा पास होगा, सांकेतिक तस्‍वीर ।

पटना, राज्य ब्यूरो । राज्य में प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण कार्य के एवज में सेस कर का संग्रह होगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। कामगारों के कल्याण के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड तैयार किया जाएगा। नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद में जो व्यक्ति मकान का नक्शा पास कराएगा, उसे लागत का एक फीसद सेस कर के रूप में चुकाना होगा। तभी नक्शा स्वीकृत या पास होगा। इसके लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र से 276 करोड़ का सेस कर संग्रह का लक्ष्य

चालू वित्तीय वर्ष में श्रम संसाधन विभाग की ओर से सार्वजनिक उपक्रमों समेत अन्य क्षेत्र से सेस कर का संग्रह का लक्ष्य 276 करोड़ रुपये है। श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि  यह लक्ष्य बहुत कम है जबकि बिहार में निर्माण क्षेत्र में ज्यादा काम हो रहा है। कामगारों की संख्या भी बड़ी है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष में इस सेस कर का लक्ष्य भी बढ़ाया जाएगा और उसकी वसूली के लिए विभाग में अलग से सेल तैयार किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र में सेस कर संग्रह हेतु प्रखंडवार सूची हो रही तैयार

मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में निजी जमीन पर मकान बनवाने वाले जो भी लोग हैं उन्हें सेस कर जमा करने की जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि सेस कर संग्रह क्यों जरूरी है। सभी जिलों के श्रमाधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि प्रखंड स्तर पर निजी क्षेत्र में जो निर्माण हो रहा है और निर्माण कराने वाले लोग सेस कर जमा कराने से बच रहे हैं उनकी सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजें। विभाग के स्तर से सेस कर संग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा धावा दल का गठन भी किया जाएगा जो कार्य स्थल पर जाकर कर वसूली करेगा। निगरानी मुख्यालय के स्तर पर की जाएगी।

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