30 हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली नहीं अटकेगी, विभाग ने जारी की अधिसूचना

बिहार में माध्‍यमिक एवं उच्‍च माध्‍यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में रुकावट नहीं आएगी। जिला परिषद की परामर्शी समिति को ही इस बाबत अधिकार दिया गया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 08:57 AM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 08:57 AM (IST)
30 हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली नहीं अटकेगी, विभाग ने जारी की अधिसूचना
बिहार में नहीं रुकेगी शिक्षक नियोजन की प्र‍क्रिया। प्रतीकात्‍मक फोटो

पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के भंग होने के बावजूद 30 हजार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। जिला परिषद के भंग होने के बावजूद ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के प्रविधान को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। इससे बहाली का इंतजार कर रहे अभ्‍यर्थियों ने राहत की सांस ली है। 

जिला परिषद की परामर्शी समिति करेगी बहाल   

दरअसल, जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में जिला परिषद के अध्यक्ष को चेयरमैन बनाए जाने का प्रविधान है। शिक्षा विभाग की ओर से की गई नई व्यवस्था में अब परामर्शी समिति के अध्यक्ष शिक्षकों की नियुक्ति वाली समिति की भी अध्यक्षता करेंगे। इससे छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न गतिरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के मुताबिक नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सभी जिला परिषद में लागू होगी।

30 हजार शिक्षकों की होनी है बहाली  

गौरतलब है कि छठे चरण में 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। लेकिन इस बीच पंचायत राज संस्‍थाओं को कार्यकाल पूरा होने के कारण भंग कर दिया गया है। इस कारण अभ्‍यर्थियों को चिंता सताने लगी थी। लेकिन अब विभाग ने वह चिंता समाप्‍त कर दी है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायत चुनाव तक नियुक्ति का अधिकार परामर्शी समिति को दिया गया है। प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राध‍िकार नियमावली के तहत  माध्‍यमिक एवं उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परामर्शी समिति के अध्‍यक्ष ही सक्षम होंगे। मालूम हो कि बीते नौ जून को पंचायती राज संस्‍थाओं के लिए परामर्शी समिति गठित की गई है। इसके तहत जिला परिषद भंग होने की तिथि के दिन अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष, व सदस्‍य ही परामर्शी समिति के संबंधित पदों पर रहेंगे। अधिसूचना में सारी बातें कहीं गई हैं।  

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