बिहारः यूएएन को आधारकार्ड से जोड़कर केवाईसी प्रक्रिया पूरा करने को समय में छूट
Aadhar card News यूएएन को आधार से जोडऩे और इसके तहत केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए समय सीमा में छूट भी दी गई है। उक्त बातें मंगलवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -1 आर.डब्ल्यू.सिएम ने कहीं।
जागरण संवाददाता, पटना : यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आधार से जोडऩे और इसके तहत केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए समय सीमा में छूट भी दी गई है। उक्त बातें मंगलवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -1, आर.डब्ल्यू.सिएम ने कहीं।
क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि यूएएन को आधार से जोडऩा है। जिनका अब तक आधार यूएएन से नहीं जुड़ा वे शीघ्र इसे जोड़ लें। इसके बाद सभी को केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी है। सामाजिक सुरक्षा कोड-2020 के तहत पटना स्थित ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से संस्थाओं के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसे 31 अगस्त के पहले पूरा कर लेना है।
प्राविडेंट फंड भरने के लिए केवाईसी अनिवार्य
सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के लागू होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न/ प्राविडेंट फंड भरने के लिए यूएएन का केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में 31 अगस्त तक के लिए छूट दी गई है ताकि सभी प्रतिष्ठान और सदस्य इससे पहले यूएएन के आधार केवाईसी को पूरा कर सकें।
...तो ईसीआर/चालान नहीं कर सकेंगे फाइल
ईपीएफओ के तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठानों को 31अगस्त से पहले अपने सभी कर्मचारियों के आधार-यूएएन केवाईसी को पूरा करने के लिए कहा गया है। एक सितंबर 2021 और उसके बाद जिन प्रतिष्ठानों का यूएएन आधार से जुड़ा नहीं होगा और दोनों में भिन्नता होगी वे ईसीआर/चालान फाइल नहीं कर सकेंगे।
सदस्य के मूल विवरण में सुधार को संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करें
आधार और पीएफ डाटा नहीं मिलने की समस्याओं से निपटने के लिए सहायक भविष्य निधि आयुक्त और नोडल अधिकारी अतुल प्रकाश ने कार्यशाला में यूएएन के आधार केवाईसी से संबंधित सवालों का जवाब दिया। साथ ही सदस्य के मूल विवरण में सुधार के लिए संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। यदि सदस्य के आधार में कोई संशोधन किया जाना है, तो इसे आधार सेवा केंद्र में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ जमा किया करना होगा।