बिहार में कोविड गाइडलाइन तोड़ने पर एक दिन में 7.24 लाख जुर्माना, चार गिरफ्तार

बिहार में कोविड गाइडलाइन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के पहले दिन की कार्रवाई में 3987 लोग बिना मास्क के पकड़े गए । 1.99 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया । नियम तोडऩे पर 385 गाडिय़ां जब्त की गई ।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 05:04 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 05:04 PM (IST)
बिहार में कोविड गाइडलाइन तोड़ने पर एक दिन में 7.24 लाख जुर्माना, चार गिरफ्तार
बिहार में कोविड गाइडलाइन को लेकर बढ़ी सख्ती, सांकेतिक तस्‍वीर।

पटना, राज्य ब्यूरो। कोरोना की नई गाइडलाइन न मानने वालों पर पहले ही दिन पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सिर्फ 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल तोडऩे पर 7.24 लाख का जुर्माना वसूला गया।  चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि दो एफआइआर दर्ज की गई है। इस दौरान पुलिस ने 385 वाहनों को जब्त किया है।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार सिर्फ 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने पर 3,987 लोगों से 1,99,350 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

अप्रैल में 43 गिरफ्तारी, 2.86 लाख का जुर्माना

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एक अप्रैल से लेकर अभी तक कुल 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के विभिन्न थानों में 28 प्राथमिकी दर्ज की गई है। नियम का उल्लंघन करने पर 1,37,590 वाहनों को जब्त किया गया है और कुल 2 करोड़ 86 लाख 40 हजार 527 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। अप्रैल माह में मास्क नहीं पहनने वाले 72,432 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। इनसे 36,21,600 रुपये की वसूली की गई है।

सभी डीएम-एसपी को सख्ती बरतने का निर्देश

गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम और एसपी को नई गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। जिसके बाद जिला स्तर पर कई टीमों का गठन किया गया है जो घूम घूम कर कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का अनुपालन करा रही है। राजधानी समेत कई जिलों में प्रमुख चौक चौराहों पर ड्रॉप गेट बनाकर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की स्थाई तैनाती की गई है। सभी थाना प्रभारियों को भी अपने इलाके में घूम-घूम कर नाइट कर्फ्यू की मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है।

कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ा तो जेल और जुर्माना दोनों :          

 गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई का आदेश डीएम-एसपी को दिया है। इस धारा के तहत नियम का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है।

क्या है धारा 188 :

भारतीय दंड संहिता यानी आइपीसी की धारा 188 तब लागू की जाती है जब जिले के लोक सेवक द्वारा लागू किये गए विधान का उल्लंघन किया जाता है। ये सरकारी आदेश के पालन में बाधा और अवज्ञा के तहत आता है। इसके तहत आदेशों का उल्लंघन करने पर कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना की सजा या दोनों की सजा दी जा सकती है। अगर व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा आदि को खतरा होता है, तो कम से कम छह महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा जा सकती है। दोनों ही स्थिति में जमानत मिल सकती है।

अप्रैल माह में कार्रवाई

72,432 लोग पकड़े गए बिना मास्क पहने

36.31 लाख का वसूला गया इनसे जुर्माना

1.37 लाख गाडिय़ां अप्रैल में हुईं जब्त

28 प्राथमिकी और 43 लोग हुए गिरफ्तार

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