सारण के पूर्व डीपीओ की पेंशन से 50 फीसद की कटौती, अवैध निकासी मामले में की गई कार्रवाई

शिक्षा विभाग के योजना लेखा संभाग के 70.41 लाख रूपये के गबन मामले में हुई कार्रवाई। वर्ष 2012 में शिक्षा विभाग के योजना लेखा संभाग से राशि की हुई थी निकासी। जांच पदाधिकारी ने सरकार को हुए आर्थिक क्षति को ले पूर्ण रूप से पूर्व डीपीओ को माना दोषी।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 03:19 PM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 03:19 PM (IST)
सारण के पूर्व डीपीओ की पेंशन से 50 फीसद की कटौती, अवैध निकासी मामले में की गई कार्रवाई
सारण के पूर्व डीपीओ के पेंशन में कटौती। सांकेतिक तस्‍वीर

छपरा, जागरण संवाददाता।  सारण जिले के पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) अमरेंद्र कुमार मिश्रा पर  70 लाख 41 हजार 810 रूपये की अवैध निकासी के मामले में  सेवानिवृत्ति‍ के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने पूर्व डीपीओ के पेंशन से 50 फीसदी पर हमेशा के लिए रोक का दंड लगाया है। इस संबंध में निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुशील कुमार ने आरडीडीई व डीईओ को पत्र  भेजा है। पत्र में उन्होंने इस कार्रवाई के आशय की जानकारी दी है। 

70 लाख 41 लाख की अवैध निकासी में दोषी 

उल्लेखनीय हो कि सारण जिले में वर्ष 2012 में शिक्षा विभाग के योजना -लेखा संभाग के खाता संख्या - 106510400003651 से अवैध तरीके से  70 लाख 41 हजार 810 रूपये की निकासी हुई थी। इसको लेकर तत्कालीन उप शिक्षा निदेशक सारण प्रमंडल ने निकासी व योजनाओं से संबंधित  रोकड़ पंजी मांग करने पर समीक्षा के बाद 28 नवंबर 12 को  तत्कालीन डीपीओ अमरेंद्र कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। निलंबन अवधि दो वर्ष से अधिक हो जाने के कारण उन्हें इस शर्त पर निलंबन मुक्त किया गया कि विभागीय कार्रवाई चलती रहेगी। संयुक्त आयुक्त विभागीय जांच - सह संचालन पदाधिकारी  से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में सरकार को हो हुई आर्थिक क्षति में अमरेंद्र कुमार मिश्रा को पूर्णत: दोषी बताया गया। 

सिवान के डीपीओ पद से हुए रिटायर 

इस बीच अमरेंद्र कुमार मिश्रा वर्ष 2019 में सिवान जिले से डीपीओ पद पर रहते हुए सेवानिवृत हो गए। जांच पदाधिकारी ने पूर्व डीपीओ से शो काज किया। संयुक्त आयुक्त विभागीय जांच - सह संचालन पदाधिकारी  पूर्व डीपीओ के शो काज की समीक्षा के बाद अभिलेखों के आधार  पर की गई जांच में पाया कि उन्‍होंने गंभीर प्रशासनिक विफलता की  है। इससे एक बड़ी सरकारी राशि की अवैध निकासी हुई है।  उक्त प्रमाणिक आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली -1950 के नियम -43(बी) के तहत पूर्व डीपीओ अमरेंद्र कुमार मिश्रा के 50 फीसद पेंशन  पर सदा के लिए रोक का दंड लगाया गया।

झारखंड में रहते हैं सेवानिवृत्‍त अधिकारी 

इसका पत्र आरडीडीई एवं डीईओ के पास आने के बाद शिक्षा विभाग में चर्चा का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि सारण जिले में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। विभागीय सूत्र के अनुसार पूर्व डीपीओ अमरेेंद्र कुमार मिश्र सेवानिवृत होने के बाद झारंखड के बोकारो स्टील सिटी सेक्टर तीन ए थाना हरला, बोकारों में रह रहे है। 

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