पटना में ब्राडसन के ठिकाने से 1.29 करोड़ घनफीट बालू जब्त, अब तक 12 एफआइआर हो चुकी है दर्ज
Sand Business in Bihar पटना में ब्राडसन के ठिकाने से 1.29 करोड़ घनफीट बालू जब्त 12 एफआइआर हो चुकी है दर्ज जब्त बालू की कीमत 55.17 करोड़ 50 फीसद अग्रिम भुगतान पर भंडारण लाइसेंसी को मिलेगी बिक्री की अनुमति
पटना, जागरण संवाददाता। पटना में बालू की बंदोबस्तधारी रही कंपनी ब्राडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धड़ाधड़ प्राथमिकी होने लगी है। अब तक 12 जगहों पर भंडारण लाइसेंस स्थल पर बालू नहीं मिलने के कारण अलग-अलग थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बालू घाटों की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर बंदोबस्तधारी द्वारा जमा की गई 1.29 करोड़ घनफीट बालू जब्त कर ली गई है। इसकी कीमत करीब 52.17 करोड़ रुपये आंकी गई है। भंडारण लाइसेंस वालों को 50 फीसद कीमत अग्रिम जमा करने की शर्त पर जब्त बालू की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
जिलास्तरीय पदाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ब्राडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड की भंडारण लाइसेंस वाली 12 जगहों पर बालू नहीं था। इससे हटकर नदी किनारे 300 मीटर के दायरे में नौ जगहों पर लगभग 77 लाख घनफीट बालू जब्त किया गया। ब्राडसन ने जिले में 34 जगहों पर भंडारण का लाइसेंस ले रखा था जिनमें 22 जगहों पर 52.56 घनफीट बालू जब्त किया गया है।
बिक्री के लिए दर और शर्तें
भंडारण लाइसेंस वालों को बंदोबस्तधारी के ठिकाने पर जब्त बालू की बिक्री की अनुमति (प्रपत्र-के) देने का निर्णय लिया गया है। शर्त है कि लाइसेंसी के खिलाफ पूर्व में कोई मुकदमा नहीं हो। बालू भंडारण स्थल पर सीसी कैमरा लगाना होगा। पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग और खनन विभाग के ताजा निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। भंडारण लाइसेंसी किसी बिचौलिए के माध्यम से बिक्री नहीं करेंगे, न ही अन्यत्र जगह से खनन या उठाव कर सकते हैं।
पटना में सोन बालू की प्रति 100 घनफीट कीमत
मद - कीमत रुपये में
भंडारण स्थल पर - 4027
लोङ्क्षडग चार्ज - 300
बिक्रेता का कमीशन - 201
ढुलाई भाड़ा प्रति किमी - 35
पटना के डीएम डा. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बंदोबस्तधारी द्वारा बरती गई अनियमितता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बालू की जब्ती की गई है। सरकारी मूल्य, ढुलाई भाड़ा और लोङ्क्षडग चार्ज स्पष्ट कर भंडारण लाइसेंस वालों को बालू बिक्री के लिए दिया जाएगा। नियम और शर्त की जानकारी दे दी गई है। 50 फीसद अग्रिम जमा करने पर ही बिक्री के लिए अनुमति दी जाएगी। कड़ाई से मानीटरिंग की व्यवस्था कर दी गई है।