World food safety day: इधर-उधर का न खाएं, न अपने घर पर लाएं

World food safety day 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिन को सेलिब्रेट करने के तौर पर हर साल एक थीम भी तैयार की जाती है। इस साल 2021 की थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का भोजन सुरक्षित।

By Ajit KumarEdited By: Publish:Mon, 07 Jun 2021 11:47 AM (IST) Updated:Mon, 07 Jun 2021 11:47 AM (IST)
World food safety day: इधर-उधर का न खाएं, न अपने घर पर लाएं
अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले 136 लोगों पर विभाग ने दर्ज कराया वाद।

 मुजफ्फरपुर, जासं। World food safety day: इधर-उधर का खाना न खाएं, न वहां से खाने का सामान लेकर घर आएं। अमानक खाद्य पदार्थ आपको बीमार कर सकता है। सदर अस्पताल मेडिसीन विभाग के वरीय चिकित्सक डॉ.नवीन कुमार ने बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत जरूरत है। इन तीनों के बिना जीवन अधूरा है। अगर रोटी हम नहीं खाएंगे तो समय से पहले ही मर जाएंगे। बनते बिगड़ते हालातों के बीच में कोई भूख से मर रहा है तो कोई दूषित भोजन खाने से मर रहा है। लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए हर साल सात जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिन को सेलिब्रेट करने के तौर पर हर साल एक थीम भी तैयार की जाती है। इस साल 2021 की थीम है Óस्वस्थ कल के लिए आज का भोजन सुरक्षितÓ। इस थीम को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। 

मिलावट से बचने को करें उपाए

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदामा चौधरी ने कहा कि मिलावट से बचने के लिए विश्वसनीय दुकानदार से खरीदारी करनी चाहिए। वैसा दुकानदार जिसने लाइसेंस लिया हो तथा ब्रांडेंड कंपनी का सामान बेच रहा हो। जो भी सामान खरीदें, उसका बिल लेना चाहिए। अगर कहीं से घटिया यानी मिलावटी सामान की शंका होने पर तुरंत सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में चल रहे उनके कार्यालय को शिकायत करें। मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ.नवीन कुमार ने कहा कि खाने में हरी-साग सब्जी, दूध, दाल व अन्य पौष्टिक आहार का सेवन करें। बासी भोजन से बचें। फास्ट फूड का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भोजन के साथ तीन से चार लीटर पानी का सेवन करते रहना चाहिए। ताजा भोजन से जीवन सुरक्षित रहता है।

यह कहता है इसका मानक

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदामा चौधरी ने बताया कि मानक के विपरीत बाजार में खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला। उसमें 627 नमूना संग्रह किया गया। जांच के बाद 136 नमूना अमानक पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है। चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 31 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारी जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेङ्क्षजग पुन: लेबङ्क्षलग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 50 के अंतर्गत 25 से पांच लाख तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के तहत सजा व दंड का प्रावधान है। इस नियम को लेकर समय-समय पर जागरूकता अभियान चलते रहता है।  

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